कोविड के नए केसों को तत्काल क्वारंटाइन करें : डीएम
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जानी निर्देश में कहा कि कोरोना संक्रमित पाए जाने वाले स्थानों पर अधिक से अधिक संख्या में आरटीपीसीआर जांच कराई जाए। नए कोविड पाजिटिव केसों को तत्काल क्वारंटाइन किया जाए।
सहारनपुर, जेएनएन। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जानी निर्देश में कहा कि कोरोना संक्रमित पाए जाने वाले स्थानों पर अधिक से अधिक संख्या में आरटीपीसीआर जांच कराई जाए। नए कोविड पाजिटिव केसों को तत्काल क्वारंटाइन किया जाए।
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कंटेनमेट जोन का सीमांकन कर रोकथाम के उपायों को यहां लागू किया जाए। आपातकालीन चिकित्सा, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के सिवाय कंटेनमेट जोन के व उससे बाहर के लोगों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए।
संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार करें
जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार की जाए और उनकी पहचान के साथ उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए। संपर्क में आए 80 फीसद व्यक्तियों का 72 घंटें में पता लगाकर सूचीबद्ध किया जाए। स्थानीय स्तर पर प्रशासन, पुलिस और नगरपालिका के अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित कंटेनमेट में मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए।
एसओपी का कड़ाई से पालन कराएं
जिलाधिकारी ने कहा कि भीड़ वाले स्थलों विशेषकर बाजार, साप्ताहिक बाजार, सार्वजनिक परिवहन आदि में सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी एसओपी का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। वायुयान, ट्रेन व मेट्रो रेल द्वारा यात्राओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पूर्व में निर्गत एसओपी का सख्ती से अनुपालन किया जाए। इन गतिविधियों में मुख्यत: यात्री ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, मेट्रो रेल, स्कूल, उच्च शैक्षणिक संस्थाएं, होटल एवं रेस्टोरेट, शापिग माल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, योगा केंद्र एवं जिम, प्रदर्शनी, सभा एवं समागम आदि है।
टीकाकरण में तेजी लाएं
जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान परि²श्य में कोविड-19 श्रृंखला को तोड़ने के लिए सुनियोजित तरीके से टीकाकरण की गति को तेज किया जाए। कहा कि समस्त अधिकारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे एवं शारीरिक दूरी का अनुपालन करने के लिए धारा-144 का प्रयोग करेंगे। उन्होने कहा कि निर्देशों का किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन करने पर उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 में दिए प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।