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सड़क सुरक्षा माह में बीमा का महत्व बताया

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के क्रम में बुधवार को बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के सहयोग से वाहन व्यवसायियों व चालकों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें उन्हें बीमा कराने से मिलने वाले लाभों एवं बीमा न होने से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

By JagranEdited By: Published: Wed, 17 Feb 2021 11:19 PM (IST)Updated: Wed, 17 Feb 2021 11:19 PM (IST)
सड़क सुरक्षा माह में बीमा का महत्व बताया
सड़क सुरक्षा माह में बीमा का महत्व बताया

सहारनपुर, जेएनएन। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के क्रम में बुधवार को बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के सहयोग से वाहन व्यवसायियों व चालकों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें उन्हें बीमा कराने से मिलने वाले लाभों एवं बीमा न होने से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

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संभागीय परिवहन कार्यालय में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी के वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक राजेंद्र सिंह बिष्ट ने बीमा के प्रकार व उससे होने वाले लाभों के बारे में बताया तथा कार्यशाला में आये सभी वाहन व्यवसायियों से अपील की कि बिना बीमा के किसी प्रकार के वाहन का संचालन नहीं किया जाना चाहिए। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के ईसम सिंह ने थर्ड पार्टी बीमा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इसी तरह न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी मदन लाल ने बीमा कवर के संबंध में प्रकाश डाला। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आरपी मिश्रा ने बताया कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये बीमा की महत्ता समझना बेहद आवश्यक है, यदि वाहन चालक के पास ड्राइविग लाइसेंस है और वाहन के सभी प्रपत्र वैध है, तो दुर्घटना होने पर घायल या मृत व्यक्ति के मुआवजे का भुगतान नियमानुसार बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने थर्ड पार्टी बीमा सभी वाहनों के लिये अनिवार्य कर दिया है तथा न कराने की स्थिति में चालान संबंधी कार्यवाही की जा सकती है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अजीत श्रीवास्तव ने बताया कि वाहन का बीमा न होने पर किसी प्रकार का वाहन संबंधी कार्य नहीं हो सकता। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) राधेश्याम ने सभी से अपील की है कि बिना बीमा के वाहन का संचालन कदापि न करें।


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