ईओ समेत अन्य के खिलाफ परिवाद दर्ज करने के आदेश
चिलकाना थाना क्षेत्र के कस्बा सुलतानपुर के एक व्यक्ति की पत्नी से मारपीट कर अभद्रता करने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट वीके लाल ने ईओ समेत अन्य के खिलाफ परिवाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
सहारनपुर, जेएनएन। चिलकाना थाना क्षेत्र के कस्बा सुलतानपुर के एक व्यक्ति की पत्नी से मारपीट कर अभद्रता करने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट वीके लाल ने ईओ समेत अन्य के खिलाफ परिवाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
सुलतानपुर कस्बे के रहने वाले एक व्यक्ति का कस्बे के ही अंदर खोखा है। खोखे पर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा, प्रताप सैनी निवासी गांव अहाड़ी थाना चिलकाना, तनवीर निवासी मुमताज कालोनी सुलतानपुर, कुर्बान निवासी कोठी मोहल्ला और एक अज्ञात व्यक्ति नवंबर माह में आए और उसे हटाने का प्रयास किया। आरोप है कि इसके बाद उसने खोखे पर स्टे ले लिया। खोखे पर किसी का कब्जा नहीं रहा। दिसंबर 2020 में वह किसी काम से सहारनपुर गया। पीड़ित का कहना है कि इसी दौरान उसके खोखे को तोड़ दिया गया। मलबा उठा लिया गया, जबकि स्टे था। आरोप है कि उसने विरोध किया तो उससे और उसकी पत्नी के साथ घर में घुसकर मारपीट की गई। खींचतान में महिला के कपड़े फट गए। मोहल्ले के लोगों ने किसी तरह से उसकी जान बचाई। अब व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट ने आदेश दिया है कि चिलकाना पुलिस ईओ समेत सभी के खिलाफ परिवाद दर्ज किया जाए। चिलकाना नगर पंचायत के ईओ जितेंद्र राणा के अनुसार क्षेत्र में दो खोखे उच्चाधिकारियों के निर्देश पर हटाने गए थे। अतिक्रमण विरोधी अभियान को पुलिस दल की मौजूदगी में पूरी पारदर्शिता के साथ वीडियो रिकार्डिंग करते हुए चलाया गया था। किसी भी व्यक्ति से कोई मारपीट या अभद्रता नहीं की गई।
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अब 22 को होगी दिशा की बैठक
सहारनपुर : जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की सांसद हाजी फजलुर्रहमान की अध्यक्षता में होने वाली बैठक अब 16 जनवरी के स्थान पर 22 जनवरी को होगी। मुख्य विकास अधिकारी प्रणय सिंह ने बताया कि 16 जनवरी में कोविड वैक्सीन लगाए जाने संबंधी कार्यक्रम के दृष्टिगत दिशा की बैठक 22 जनवरी को 11-30 बजे विकास भवन सभागार में होगी।