नववर्ष के कार्यक्रम के लिए सक्षम अधिकारी से लेनी होगी अनुमति
साल 2020 भले ही कोरोना काल के संकट से गुजर रहा है फिर भी लोग इस उम्मीद में नये साल के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं कि आने वाला साल नयी खुशियां और उम्मीदें लेकर आएगा। इसके लिए लोगों ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी हैं।
सहारनपुर, जेएनएन। साल 2020 भले ही कोरोना काल के संकट से गुजर रहा है, फिर भी लोग इस उम्मीद में नये साल के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं कि आने वाला साल नयी खुशियां और उम्मीदें लेकर आएगा। इसके लिए लोगों ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी हैं। हालांकि कोरोना को देखते हुए बड़े होटल कम ही बुकिग कर रहे हैं, परंतु शहर के कुछ छोटे होटल रेस्टोरेंट आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। उधर, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने नववर्ष पर आयोजित कार्यक्रमों में कोविड-19 की गाइड लाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
नववर्ष पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर होटल स्वामियों एवं ट्रैवल कंपनियां अभी तक खाली हाथ बैठी हैं। होटल स्वामियों का कहना है कि इस बार लोगो में नये साल को लेकर कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है। हां कुछ रेस्टोरेंट ने कपल व परिवारों के बुकिग शुरू की है। उधर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जनपदवासियों से आह्वान किया है कि नववर्ष के कार्यक्रम अपने घरो के भीतर ही मनाएं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए है कि कार्यक्रम स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन आदि स्थानों पर समुचित पुलिस व्यवस्था की जाए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि सड़कों पर पेट्रोलिग व्यवस्था में तेजी लाई जाए। हर घटना को गम्भीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए। कार्यक्रम स्थलों पर ड्रोन कैमरों से सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी रखी जाए। कार्यक्रम स्थल पर मास्क न लगाने वाले व्यक्तियों पर मौके पर ही अर्थदंड लगाया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि नववर्ष पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि नववर्ष के दौरान रात्रि में वाहनों की जांच में तेजी लाई जाए। जांच के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाए। प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा कि नववर्ष पर पूर्व अनुमति के बिना कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। कार्यक्रम की अनुमति के समय आयोजक का नाम, पता, मोबाइल नम्बर प्राप्त कर कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या के उपरांत ही सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी। हालांकि प्रशासन के पास अभी तक किसी होटल रेस्टोरेंट ने कार्यक्रम की अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया है। कोविड गाइड लाइन का पालन करना होगा
किसी हाल या कमरे में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की क्षमता का 50 फीसदी ही रहेगी। एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों को तथा खुले स्थान या मैदान में कार्यक्रम होने की स्थिति में 40 फीसदी कम क्षमता तक मास्क, शारीरिक दूरी, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिग तथा हैंडवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के बाद ही अनुमति दी जाएगी। कोविड-19 के नियमों की अनदेखी के लिए आयोजक या अनुमति प्राप्तकर्ता ही उत्तरदायी होगा।
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सोशल मीडिया पर रहेगी नजर
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए है कि सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाए। भड़काऊ और विद्वेष फैलाने वाली भ्रामक अफवाहों पर निगरानी रखते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों पर सतर्क निगरानी रखी जाए। किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही न बरती जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट, शापिग माल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मुख्य मार्गों, बाजारों तथा चौराहों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।