कोरोना के 49 नए मरीज मिले, 41 की हुई छुट्टी
लगातार दूसरे दिन कोरोना के नये मामलों ने लंबी उछाल लगाई है। गुरुवार को कोरोना के 49 नये मरीज मिले हैं। जबकि 41 मरीज ठीक हुए हैं। जनपद में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8960 हो गया है इनमें से 7657 स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट गए हैं अब सक्रिय मरीजों की संख्या 1281 हो गई है।
जेएनएन, सहारनपुर। लगातार दूसरे दिन कोरोना के नये मामलों ने लंबी उछाल लगाई है। गुरुवार को कोरोना के 49 नये मरीज मिले हैं। जबकि 41 मरीज ठीक हुए हैं। जनपद में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8960 हो गया है, इनमें से 7657 स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट गए हैं, अब सक्रिय मरीजों की संख्या 1281 हो गई है।
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि गुरुवार को जनपद में कोरोना के 49 नये मरीज मिले हैं। जबकि स्वस्थ होने के बाद 41 मरीजों की अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 8960 हो गई है, जबकि ठीक होकर अपने घर जाने वालों की संख्या 7657 हो गई है। जनपद में कोरोना से अब तक 122 मौतें हुई हैं। जनपद में कोरोना के कुल सक्रिय केस 1281 हो गए हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि वह कोरोना की गाइड लाइन का पालन करें। यदि पालन नहीं किया गया तो कोरोना मरीजों की संख्या इसी प्रकार बढ़ती रहेगी। अभी भी देखने में आ रहा है कि न तो लोग शारीरिक दूरी का ध्यान रख रहे हैं और न ही मास्क लगा रहे हैं।
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कोरोना मीटर
कुल केस/ 24 घंटे में 8960/49
सक्रिय केस/24 घंटे में 1281/49
स्वस्थ हुए/ 24 घंटे में 7657/41
कुल मौत/ 24 घंटे में 122/00
कुल टेस्ट/24 घण्टे में 221281/2200
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शासनादेश जारी, 700 में होगी कोरोना की जांच
जागरण संवाददाता, सहारनपुर : उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस पर नियंत्रण पान के लिए निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की आरटीपीसीआर जांच के लिए ली जाने वाली फीस निर्धारित कर दी है।
प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश की जानकारी देते हुए उप निदेशक सूचना अवधेश सिंह ने कहा कि आरटीपीसीआर कोरोना जांच के लिए अब 1600 रुपये के स्थान पर 700 रुपये लिये जायेंगे। आदेश निजी चिकित्सालय द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को प्रेषित सैंपल की जांच की दर या किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोगशाला पर जाकर कोविड-19 की जांच कराने पर 700 रुपये मात्र जीएसटी सहित एवं निजी प्रयोगशालाओं द्वारा स्वयं एकत्र किये गये सैंपल कराने पर 900 रुपये मात्र जीएसटी सहित फीस वसूली की जाएगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आरटीपीसीआर जांच के लिए निर्धारित सीमा से अधिक फीस लिया जाना एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 (यथा संशोधित) एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020 के संगत प्राविधानों का उल्लंघन माना जाएगा। अधिक फीस लेने वाली निजी प्रयोगशालाआ पर विधिक कार्यवाही की जाएगी।