दुराचारी पिता को 20 साल कैद, 45 हजार जुर्माना
पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डूंगराकोटि ने नाबालिग बच्ची से दुराचार करने के आरोपी पिता को 20 साल के कठोर कारावास तथा 45 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वसूले गए अर्थदंड में से 40 हजार पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा।
सहारनपुर, जेएनएन। पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डूंगराकोटि ने नाबालिग बच्ची से दुराचार करने के आरोपी पिता को 20 साल के कठोर कारावास तथा 45 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वसूले गए अर्थदंड में से 40 हजार पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा।
अभियोजन अधिकारी अजय कुमार ने बताया मामले की शिकायत पीड़िता की मां ने थाना मंडी में 12 जुलाई 2019 को दर्ज कराई थी। आरोप था कि वादी का पति शराबी व अय्याश किस्म का व्यक्ति था। उनका विवाह 2004 में हुआ था और उनके 5 बच्चे थे। इनमें चार लड़की, एक लड़का है। बड़ी बेटी 14 साल की थी। वादी ने यह भी बताया कि साजिश के तहत आसिफ उसे नशे की गोली खिलाकर सुला देता था और उसकी बड़ी बेटी से दुराचार करता। साथ ही बेटी को धमकी देता कि अगर किसी को कुछ कहा तो जान से मार देगा। पीड़िता जब गुमसुम रहने लगी तो शक होने पर उसे डाक्टर को दिखाया। डाक्टर ने दुराचार की आशंका जाहिर की। प्यार से पूछने पर लड़की ने सारा भेद खोल दिया। शिकायत पर पुलिस ने आसिफ और उसके तीन भाई आरिफ, जाकिर और शाकिब तथा भाभी मेहरून्निसा के खिलाफ मामला दर्ज किया। विवेचना के बाद आसिफ पर दुराचार तथा अन्य आरोपियों पर दहेज उत्पीड़न के आरोप में चार्जशीट पेश हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा पत्रावली पर आए साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश विजय कुमार डूंगराकोटि ने आसिफ को दुराचार व जान से मारने की धमकी देने का दोषी माना। जबकि अन्य आरोपियों पर अपराध सिद्ध होना नहीं पाया। सजा के प्रश्न पर सुनवाई के बाद अदालत ने आसिफ को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।