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पौने दो करोड़ की आरसी 23 लाख में बदली

सहारनपुर : आरजी पैलेस की खरीदारी में ग्लोकल इंडिया बिल्ड सिटी प्राइवेट लिमिटेड पर कम स्

By JagranEdited By: Published: Tue, 02 Jan 2018 11:23 PM (IST)Updated: Tue, 02 Jan 2018 11:23 PM (IST)
पौने दो करोड़ की आरसी 23 लाख में बदली
पौने दो करोड़ की आरसी 23 लाख में बदली

सहारनपुर : आरजी पैलेस की खरीदारी में ग्लोकल इंडिया बिल्ड सिटी प्राइवेट लिमिटेड पर कम स्टांप मामले में सीसीआरए (मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी) ने पौने दो करोड़ की दो आरसी को 23 लाख की कर दिया है। सीसीआरए के इस आदेश से जिला प्रशासन को कड़ा झटका लगा है। कम स्टांप के मामले में प्रशासन न केवल जमीनों की नीलामी कर वसूली कर चुका है बल्कि उन जमीनों के बैनामे भी कर चुका है।

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कोर्ट रोड स्थित आरजी पैलेस को मार्च 2015 में इंडिया बिल्ड सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत आनंद कुमार राय पुत्र मनीभूषण राय निवासी हरकरवा जिला पश्चिम चंपारन (बंगाल) के नाम किया गया था। इंडिया बिल्ड सिटी प्राइवेट लि. पठानपुरा मेहता गार्डन सहारनपुर पर 1,26,42,540 रुपये तथा दूसरे बैनामे में 50,97,600 रुपये के कम स्टांप लगे थे। जिस पर कर एवं निबंधन विभाग ने संबंधित फर्म को नोटिस जारी कर स्टांप ड्यूटी जमा करने को कहा था। कम स्टांप के इस मामले में ग्लोकल इंडिया बिल्ड सिटी प्राइवेट लिमिटेड ने अवर न्यायालय के आदेश के खिलाफ मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के यहां अपील की थी। जिस कारण विभाग द्वारा बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी जब पैसा जमा नहीं किया गया तो विभाग ने मई 2017 में इसकी आरसी कर कर तहसील को भेज दी थी। 28 अक्टूबर 17 को सदर तहसील परिसर में हुई नीलामी में पांच लोग शामिल हुए थे। 1,26,42,540 रुपये की आरसी के सापेक्ष 584 वर्ग मीटर जमीन की नीलामी 1.26 करोड़ में महेश कुमार के नाम पर छोड़ी गयी थी। वहीं दूसरे बैनामे में 50,97,600 रुपये के कम स्टांप के सापेक्ष 75 वर्ग मीटर जमीन की नीलामी सुमित कुमार ¨सघल के नाम पर 50.97 लाख रुपये में छोड़ी गयी थी। 29 दिसंबर को ही इनके बैनामे भी जिला प्रशासन की ओर से दोनो बोलीदाताओं के नाम कर दिए गए थे।

उधर, 29 दिसंबर को ही सीसीआरए (मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी) एसएन त्रिपाठी ने कम स्टांप मामलों की सुनवाई करते हुए अवर न्यायालय के 30 मार्च 2017 के आदेश को आंशिक रूप से खंडित करते हुए 1,26,42,540 रुपये के कम स्टांप को 17,02,538 कर दिया है, दूसरे मामले की सुनवाई कर 50,97,600 रुपये के कम स्टांप को 6,85,230 रुपये कर दिया है। अपने आदेश में उन्होंने कहा कि लेखपत्र निष्पादन की तिथि से कम स्टांप के अदा करने की तिथि तक डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज देय होगा।

क्या बैनामे रद्द करेगा प्रशासन

कम स्टांप मामले में सीसीआरए के आदेश के बाद जिला प्रशासन दोराहे पर खड़ा हो गया है। जिन जमीनों पर यह आदेश आया है प्रशासन उनकी न केवल नीलामी कर चुका है, बल्कि बोलीदाताओं के नाम 29 दिसंबर को बैनामे भी कर चुका है। ऐसे में क्या अब बैनामे रद होंगे। इस संबंध में एआइजी स्टांप आरपी ¨सह का कहना है कि यह मामला नीलामी करने वाले तहसील प्रशासन का है। एसडीएम सदर संगीता का कहना है कि अदालत का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा।


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