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हत्या में बड़े भाई को उम्रकैद, छोटे को 10 साल कैद की सजा

जेएनएन रामपुर अदालत ने हत्या के मुकदमे में दो भाइयों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। बड़े भाई को आजीवन कारावास और छोटे को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। 40 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। हत्या का यह मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र का है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 29 Jan 2022 12:10 AM (IST)Updated: Sat, 29 Jan 2022 12:10 AM (IST)
हत्या में बड़े भाई को उम्रकैद, छोटे को 10 साल कैद की सजा
हत्या में बड़े भाई को उम्रकैद, छोटे को 10 साल कैद की सजा

जेएनएन, रामपुर : अदालत ने हत्या के मुकदमे में दो भाइयों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। बड़े भाई को आजीवन कारावास और छोटे को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। 40 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। हत्या का यह मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र का है। 12 फरवरी 2019 को बजावाला गांव का इदरीश खेत पर तरबूज की बोआई के लिए गया था, जहां मेड़ को लेकर उसका पड़ोसी खेत मालिक से विवाद हो गया। इसी विवाद के चलते पड़ोसी खेत मालिकों के बेटों ने उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मृतक के पिता शब्बीर की तहरीर पर बब्लू और उसके भाई रविद्र समेत पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने तीन नाम साक्ष्य न मिलने पर निकाल दिए थे। दोनों भाइयों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने गांव की रंजिश में झूठा मुकदमा दर्ज कराने की बात कही, जबकि सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार सक्सेना का कहना था कि गवाहों और साक्ष्यों ने घटना को साबित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नीलू मोघा ने अपने फैसले में अभियुक्त भाइयों को दोषी माना है। बड़े भाई बब्लू को आजीवन कारावास और 10 साल कैद की सजा सुनाई है, जबकि छोटे भाई रविद्र को 10 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिससे इस तरह की घटना आगे न हो सकें।

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