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शिक्षकों के हित में नहीं आदेश

बिलासपुर,जासं : यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन की बैठक ब्लाकाध्यक्ष के आवास पर हुई। ब्लाकाध्यक्ष राम

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 May 2018 10:31 PM (IST)Updated: Fri, 18 May 2018 10:31 PM (IST)
शिक्षकों के हित में नहीं आदेश
शिक्षकों के हित में नहीं आदेश

बिलासपुर,जासं : यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन की बैठक ब्लाकाध्यक्ष के आवास पर हुई।

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ब्लाकाध्यक्ष रामचंद्र ने कहा कि पदोन्नति में टीईटी परीक्षा अनिवार्य करने का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया है। वह शिक्षक व शिक्षा के हित में नहीं है, यदि ऐसा होता है तो पदोन्नति के काफी पद रिक्त रह जाएंगे। इसी क्रम में शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा तथा बढ़ते शिक्षा के कदमों में बाधा उत्पन्न होगी। कहा कि सरकार को इसमें संज्ञान लेते हुए शिक्षकों का पक्ष न्यायालय में रखना चाहिए, ताकि शिक्षकों का भरोसा सरकार पर बना रहे। कहा कि यदि सरकार इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो संगठन न्यायालय में अपना पक्ष रखेगा। इस अवसर पर अमित कुमार त्यागी, हवलदार राम, शकील अहमद, आकांक्षा गौतम, कर्मवीर ¨सह, परवीन, रेनू, प्रियंका पांडेय, हरीश कुमार गौतम आदि रहे।


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