शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की जमानत पर फैसला सुरक्षित
शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की जमानत पर फैसला सुरक्षित
रामपुर : शत्रु संपत्ति के अभिलेखों में हेराफेरी कर जमीन जौहर यूनिवर्सिटी के नाम करने के आरोप में फंसे शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की अग्रिम जमानत अर्जी पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पिछले दिनों अजीमनगर थाने में सपा सांसद आजम खां और पूर्व सीओ सिटी आले हसन खां के खिलाफ शत्रु संपत्ति कब्जाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी को भी नामजद किया गया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। गिरफ्तारी से बचने के लिए शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने अदालत की शरण ली। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दलविदर सिंह डंपी और जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व अजय तिवारी ने अर्जी पर आपत्ति जताई। अभियोजन के अधिवक्ताओं के मुताबिक अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।