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सज्जादानशीन फरहत जमाली की जमानत अर्जी पर अब चार को होगी सुनवाई

रामपुर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में हुए बवाल के मुकदमों में सज्जादानशीन फरहत अहमद जमाली की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 03 Mar 2021 12:21 AM (IST)Updated: Wed, 03 Mar 2021 12:21 AM (IST)
सज्जादानशीन फरहत जमाली की जमानत अर्जी पर अब चार को होगी सुनवाई
सज्जादानशीन फरहत जमाली की जमानत अर्जी पर अब चार को होगी सुनवाई

रामपुर : नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में हुए बवाल के मुकदमों में सज्जादानशीन फरहत अहमद जमाली की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत अब इस मामले में चार मार्च को सुनवाई करेगी।

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बवाल की घटना 21 दिसंबर 2019 को हुई थी। सीएए और एनआरसी के विरोध में भीड़ सड़कों पर आ गई थी। कई जगह हिसक प्रदर्शन किया था। हाथीखाना चौराहे पर पुलिस से मारपीट और पथराव किया था। छह बाइक और पुलिस की एक जीप भी फूंक दी थी। इस दौरान गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में गंज और शहर कोतवाली पुलिस ने हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए थे। मुकदमे बलवा, जानलेवा हमला, लूट, हत्या, मारपीट, लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 7 क्रिमनल ला अमेंडमेंट एक्ट आदि धाराएं लगाई गई थीं। पुलिस इन मुकदमों में अब तक गिरफ्तारियां कर रही है। वर्तमान में क्राइम ब्रांच मुकदमे की विवेचना कर रही है। पुलिस ने पिछले दिनों इन दोनों मुकदमों में सज्जादानशीन को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उन्हें बवाल की घटना में मुख्य साजिशकर्ता माना है। वह अभी जेल में हैं। उन्होंने अपने अधिवक्ता आरिफ खां के माध्यम से दोनों मुकदमों में सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिन पर सुनवाई चल रही है। मंगलवार को भी सुनवाई होनी थी। अभियोजन की ओर से सज्जादानशीन का अपराधिक इतिहास कोर्ट में पेश किया गया। इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने इसके अध्ययन के लिए समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए चार मार्च का समय दिया है।


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