स्वार में उप चुनाव कराने पर रोक, नेताओं में बेचैनी
स्वार विधान सीट पर याथाशीघ्र उपचुाव कराने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
जेएनएन, रामपुर। स्वार विधान सीट पर याथाशीघ्र उपचुाव कराने के हाईकोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इससे उप चुनाव की तैयारी में जुटे नेता बेचैन हैं।
स्वार टांडा सीट पर 2017 में हुए विधान सभा चुनाव में सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक चुने गए थे। लेकिन, उनकी उम्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हाईकोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में कम उम्र के कारण अब्दुल्ला की विधायकी रद्द कर दी। इसके बाद अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। मामला अब भी कोर्ट में लंबित है। इस प्रकरण में पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज हुई। इसी आरोप में आजम खां, उनकी पत्नी शहर विधायक डा. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला 26 फरवरी से जेल में हैं। दूसरी स्वार के पूर्व पालिकाध्यक्ष एवं बसपा प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर शीघ्र चुनाव कराने की मांग की। इसपर हाईकोर्ट ने यथाशीघ्र चुनाव कराने के आदेश जारी कर दिए। इसके विरोध में अब्दुल्ला आजम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इसपर छह नवंबर को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।
स्वार सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी दल काफी पहले से तैयारी में जुटे हैं। बसपा ने शफीक अंसारी को और कांग्रेस ने नवाब खानदान के हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां को प्रत्याशी भी बना दिया। दोनों ही प्रत्याशी पूरे दमखम से चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे थे। भाजपा से कई लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी 23 सितंबर को यहां आकर भाजपा नेताओं के साथ बैठक की थी। नेताओं के साथ ही उनके समर्थक भी चुनाव जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन, कोर्ट से रोक लगने के बाद इनमें बेचैनी है। हालांकि सपा की ओर से कोई तैयारी नहीं चल रही थी, क्योंकि आजम खां और अब्दुल्ला जेल में हैं।