अब बरेली जेल में रहेंगे आजम, रामपुर कोर्ट में लगातार होगी पेशी Rampur News
सुरक्षा कारणों से दो दिन रखा जाएगा इसके बाद कांफ्रेंसिंग से पेशी।छह और सात मार्च को लगातार दो दिन विशेष कोर्ट में होगी सुनवाई।
रामपुर,जेएनएन। सांसद आजम खां अब दो दिन बरेली की जेल में रहेंगे। लगातार दो दिन उनकी रामपुर के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेशी होगी। गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सीतापुर से कोर्ट में लाए गए।
बेटे अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण-पत्र बनवाने के मामले में सपा सांसद आजम खां, उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद 26 फरवरी को रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में तीनों ने आत्मसपर्ण किया था। जिला प्रशासन ने सुरक्षा की ²ष्टि से तीनों को सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया है। पहली बार सांसद, उनकी पत्नी और बेटे को पेश किया गया था। दूसरी बार सांसद और बेटे की पेशी हुई थी और गुरुवार को अकेले सांसद की पेशी हुई। हर पेशी पर सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी। ऐसे में इनकी पेशी सीतापुर जेल से ही वीडियो कांफ्रेंङ्क्षसग के जरिए कराने पर विचार किया जा रहा था। आजम खां को गुरुवार को सीतापुर ले जाने के बजाय बरेली जेल में रोक दिया गया। पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम ने बताया कि आजम खां की छह और सात मार्च को भी कोर्ट में पेशी है। सीतापुर से उन्हें लाने ले जाने में दिक्कत हो रही है। इसके मद्देनजर डीआइजी जेल ने उन्हें छह और सात मार्च को अस्थायी रूप से बरेली जेल में रखने के आदेश दिए हैं। दो दिन लगातार पेशी के बाद सात मार्च को उन्हें सीतापुर जेल भेज दिया जाएगा। जिला शासकीय अधिवक्ता अजय तिवारी ने बताया कि कोर्ट ने आदेश किया है कि विशेष परिस्थितियों में ही व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश किया जाएगा, वर्ना वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये ही पेशी हो जाएगी। उन्हें कोर्ट लाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि छह मार्च को शाहबाद थाने से संबधित आचार संहिता के मामले में तारीख है और सात मार्च को कस्टोडियन की जमीन के मामले में पुलिस रिमांड पर लेने के मामले पर सुनवाई होगी। जेल अधीक्षक यूपी मिश्रा के मुताबिक, आजम खां को जेल में रखने के लिए आदेश आए थे, उनका पालन किया गया है।
आचार संहिता के दो मामलों में सीतापुर जेल से पेश हुए सांसद आजम
आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में सांसद आजम खां की कोर्ट में पेशी हुई। उन्हें कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया जाएगा। सांसद आजम खां के खिलाफ आचार संहिता के जिन दो मुकदमों में सुनवाई हुई, उनमें एक मामला स्वार कोतवाली क्षेत्र का है। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान आजम खां ने स्वार क्षेत्र में रोड शो किया था। रोड शो के लिए प्रशासन से अनुमति ली गई थी। आरोप है कि अनुमति में दिए गए समय से अधिक देर तक रोड शो निकाला गया था। इस पर पुलिस ने चार अप्रैल को आजम खां और सपा जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार के खिलाफ स्वार कोतवाली में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था। दूसरा मामला शहजादनगर थाना क्षेत्र का है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान यहां एक जनसभा में सांसद ने असंवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिस पर उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम औतार ङ्क्षसह सैनी ने अदालत अब आचार संहिता के दोनों मामलों में 27 मार्च को सुनवाई करेगी।
पड़ोसी को धमकाने में 13 को होगी पेशी
रामपुर : आचार संहिता के अलावा एक मामला पड़ोसी को धमकाने का है। जेल रोड निवासी आरिफ रजा खां सांसद के पड़ोसी भी हैं। उन्होंने सांसद समेत नौ लोगों के खिलाफ धमकाने का मुकदमा गंज कोतवाली में कराया था। पुलिस ने इस मुकदमे में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम औतार ङ्क्षसह सैनी ने बताया कि अदालत पड़ोसी को धमकाने के मुकदमे में 13 मार्च को सुनवाई करेगी।
क्वालिटी बार के मामले में तजीन फात्मा और अब्दुल्ला की जमानत खारिज
रामपुर : क्वालिटी बार मामले में सांसद आजम खां की पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है, जबकि हमसफर रिसोर्ट मामले में जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। इन दोनों मामलों में गुरुवार को जमानत अर्जी पर बहस के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। हाईवे पर रेलवे स्टेशन के पास पहले क्वालिटी बार हुआ करता था। सपा सरकार में बार को जबरन खाली करा दिया गया था और इसकी दुकानों का आवंटन डीसीडीएफ (जिला सहकारी विकास संघ) ने सांसद की पत्नी और बेटे के नाम कर दिया था। जिलाधिकारी ने बार संचालक गगन अरोरा की शिकायत पर जांच कराई थी और जांच के बाद आवंटन निरस्त कर दिया था। सांसद की पत्नी और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। इसमें सांसद के बेटे और पत्नी ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर गुरुवार को फैसला हुआ। जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल अजय तिवारी ने बताया कि अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
हमसफर रिसोर्ट प्रकरण में अग्रिम जमानत मंजूर
रामपुर : कोर्ट ने हमसफर रिसोर्ट प्रकरण में अग्रिम जमानत की अर्जी मंजूर कर ली है। रिसॉर्ट सांसद आजम खां की पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और दोनों बेटों अब्दुल्ला व अदीम आजम के नाम पर है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने इस रिसॉर्ट में सरकारी जमीन होने की शिकायत पर छापे में बिजली और पानी की चोरी का मामला सामने आया था। बिजली चोरी के मामले में पुलिस ने विधायक तजीन फातमा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। बिजली विभाग ने 30 लाख का जुर्माना भी ठोका था। इसके अलावा रिसॉर्ट में सरकारी जमीन कब्जाने के मामले में उप जिलाधिकारी सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने पैमाइश कराई थी। पैमाइश से पता चला कि रिसॉर्ट में सामुदायिक उपयोग की जमीन पर कब्जा किया गया है। दोनों मामलों में कोर्ट में परिवाद दायर किए जा चुके हैं। इसके साथ ही नायब तहसीलदार की ओर से थाना कोतवाली में सांसद की पत्नी और दोनों बेटों के खिलाफ सरकारी जमीन कब्जाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी मुकदमे में तीनों की ओर से अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है।