Move to Jagran APP

नवाब खानदान की सौ करोड़ की संपत्ति का नहीं कोई वारिस

रामपुर नवाब खानदान की करीब 26 सौ करोड़ की संपत्ति में 18 पक्षकार हैं जिसमें दो पक्षकारों की मौत हो चुकी है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 22 Nov 2020 11:15 PM (IST)Updated: Sun, 22 Nov 2020 11:15 PM (IST)
नवाब खानदान की सौ करोड़ की संपत्ति का नहीं कोई वारिस
नवाब खानदान की सौ करोड़ की संपत्ति का नहीं कोई वारिस

रामपुर : नवाब खानदान की करीब 26 सौ करोड़ की संपत्ति में 18 पक्षकार हैं, जिसमें दो पक्षकारों की मौत हो चुकी है। इनमें एक के वारिसान भी सामने नहीं आ रहे हैं, जबकि इनकी हिस्सेदारी सौ करोड़ से भी ज्यादा की बन रही है। इनकी संपत्ति कैसे और किसको बंटेगी, यह अभी अदालत तय करेगी। संपत्ति के ज्यादातर हिस्सेदार भी रामपुर से बाहर रहते हैं, सिर्फ पूर्व सांसद बेगम नूरबानो और उनके बेटे नवेद मियां ही रामपुर में रहते हैं।

loksabha election banner

नवाब खानदान में बंटवारे को लेकर लंबे समय से मुकदमेबाजी चल रही थी, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए। इसकी प्रक्रिया जिला जज की कोर्ट में चल रही है, जो दिसंबर 20 तक पूरी होनी है। सोमवार को रोजाना सुनवाई होगी। इस दौरान पक्षकार आपत्ति दाखिल कर सकेंगे। कुल संपत्ति 26 सौ करोड़ से ज्यादा है। अगर किसी पक्षकार को मूल्यांकन को लेकर आपत्ति है तो वह कोर्ट में अपनी बात कह सकेगा। पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता हर्ष गुप्ता 11 पक्षकारों के वकील हैं। उनका कहना है कि दो पक्षकारों केसरी जमानी बेगम और तलत जमानी बेगम की मौत हो चुकी है। इनमें एक का कोई वारिस सामने नहीं आया है। इनका हिस्सा किसे बंटेगा, यह कोर्ट तय करेगी। दोनों का हिस्सा कुल संपत्ति में अलग-अलग 4.167 फीसद है। दो पक्षकारों की मौत के बाद हिस्सेदारी का फीसद बढ़ सकता है।

बारिसान, कुल संपत्ति (फीसद)

-पूर्व सांसद बेगम नूरबानो 2.250

-बेटे नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां 7.874

-बेगम नूरबानो की बेटी सबा दुर्रेज अहमद 3.937

-दूसरी बेटी समन खान 3.937

-मुहम्मद अली खां उर्फ मुराद मियां 8.101

-उनकी बहन निगहत बी 4.051

-तलत फात्मा हसन 2.025

-गीजला मारिया अली खां 5.165 -नदीम अली खां 5.165

-सिराजुल हसन 4.051

-ब्रिजिश लका बेगम 8.999

-अख्तर लका बेगम 8.999

-नाहिद लका बेगम 8.999

-कमर लका बेगम 8.999

-मेहरुन निशा बेगम 7.292

नोट: यह संपत्ति करोड़ों रुपये में है, जो कोर्ट के आदेश पर बंटेगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.