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आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में विधायक राजबाला का आत्मसमर्पण

उन्हें समन जारी किया था। विधायक राजाबाला बुधवार को कचहरी पहुंची और अपर जिला जज षष्टम के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। उनके अधिवक्ता तरुण कुमार सिंह की ओर से जमानत याचिका दायर की गई जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 22 Jan 2020 10:32 PM (IST)Updated: Wed, 22 Jan 2020 10:32 PM (IST)
आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में विधायक राजबाला का आत्मसमर्पण
आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में विधायक राजबाला का आत्मसमर्पण

शहजादनगर थाने में तीन साल पहले दर्ज हुई थी रिपोर्ट

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जागरण संवाददाता, रामपुर : आचार संहिता के उल्लंघन के मुकदमे में आरोपित मिलक विधानसभा क्षेत्र की विधायक राजबाला ने अदालत में आत्मसमर्पण किया। बाद में उन्हें अदालत से जमानत मिल गई। आचार संहिता उल्लंघन का यह मामला वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव का है। राजबाला मिलक विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी थीं। 11 फरवरी 2017 को उनके खिलाफ शहजादनगर पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे में कहा था कि धमोरा में गौतम गुप्ता के घर के सामने प्रत्याशी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए जनसभा की गई थी। प्रत्याशी द्वारा जनसभा को संबोधित किया जा रहा था। लाउडस्पीकर की आवाज सुनकर धमोरा चौकी पुलिस वहां आ गई। पुलिस ने जनसभा की अनुमति दिखाने को कहा तो अनुमति से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखाया गया। पुलिस ने इस मुकदमे में जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया था। विधायक राजाबाला बुधवार को कचहरी पहुंची और अपर जिला जज षष्टम के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। उनके अधिवक्ता तरुण कुमार सिंह की ओर से जमानत याचिका दायर की गई, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।


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