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अब्दुल्ला की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट से रोक

भाजपा प्रत्याशी को अनारकली कहने के आरोप में दर्ज हुई थी रिपोर्ट जागरण संवाददाता रामपुर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के बेटे विधायक अब्दुल्ला को हाईकोर्ट से राहत मिल

By JagranEdited By: Published: Tue, 07 May 2019 10:12 PM (IST)Updated: Tue, 07 May 2019 10:12 PM (IST)
अब्दुल्ला की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट से रोक
अब्दुल्ला की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट से रोक

रामपुर : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के बेटे विधायक अब्दुल्ला को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी एवं फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा को अनारकली कहने के आरोप में दर्ज मुकदमे में विधायक की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब्दुल्ला के खिलाफ 22 अप्रैल को शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। रिपोर्ट में कहा है कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुहल्ला पानदरीबा में सपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा हुई थी, जिसमें सपा प्रत्याशी आजम खां के बेटे अब्दुल्ला ने अपने भाषण में कहा था कि हमें अली भी चाहिए और बजरंग बली भी, लेकिन हमें अनारकली नहीं चाहिए। उनके इस बयान को आपत्तिजनक मानते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे में गिरफ्तारी और विवेचना पर रोक लगाने के लिए विधायक ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में अब इस मामले में 30 मई को सुनवाई होगी। उधर, अब्दुल्ला आजम ने मुकदमा दर्ज होने के बाद अपने बयान को लेकर सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि उनका बयान भाजपा प्रत्याशी को लेकर नहीं था। अली और बजरंग बली चाहिए कहने का मतलब था कि हम सब हिदू, मुस्लिम, सिख, इसाइयों को अपना सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर मोहब्बत बनाकर, नफरत मिटाकर प्रेम से रहना है। समाज को बंटने नहीं देना है, क्योंकि भाजपा और उनके नेता यहां तक कि मुख्यमंत्री भी अली और बजरंग बली में भेद करके समाज को बांट रहे हैं।

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