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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए बनाईं हेल्प डेस्क

सहायक श्रम आयुक्त एनके शुक्ल ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी से लागू हो चुकी है। इस योजना में तय वर्ग के असंगठित मजदूरों को अपनी आयु के अनुसार प्रतिमाह अंशदान के रूप में तय राशि कॉमन सर्विस सेंटरों पर जमा करनी होगी। इस योजना के लिए श्रमिक का बचत अथवा जनधन खाता होना जरूरी है। योजना में शामिल होने वाले कर्मकारों की आयु 60 वर्ष पूरी होने पर उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तीन हजार न्यूनतम मासिक पेंशन देकर वृद्धावस्था सुरक्षा दी जाएगी। इस योजना के लिए वह श्रमिक पात्र होंगे जो असंगठित क्षेत्र के गृह आधारित कर्मकार फेरी लगाने वाले ईंट भटठों पर काम करने वाले एमडीएम रसोइया सिर पर बोझा उठाने वाले मोची कूड़ा बीनने वाले घरेलू नौकर

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Feb 2019 11:40 PM (IST)Updated: Fri, 22 Feb 2019 11:40 PM (IST)
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए बनाईं हेल्प डेस्क
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए बनाईं हेल्प डेस्क

जागरण संवाददाता, रामपुर : सहायक श्रम आयुक्त एनके शुक्ल ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी से लागू हो चुकी है। इस योजना में तय वर्ग के असंगठित मजदूरों को अपनी आयु के अनुसार प्रतिमाह अंशदान के रूप में तय राशि कॉमन सर्विस सेंटरों पर जमा करनी होगी। इस योजना के लिए श्रमिक का बचत अथवा जनधन खाता होना जरूरी है। योजना में शामिल होने वाले कर्मकारों की आयु 60 वर्ष पूरी होने पर उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तीन हजार न्यूनतम मासिक पेंशन देकर वृद्धावस्था सुरक्षा दी जाएगी।

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इस योजना के लिए वह श्रमिक पात्र होंगे, जो असंगठित क्षेत्र के गृह आधारित कर्मकार, फेरी लगाने वाले, ईंट भटठों पर काम करने वाले, एमडीएम रसोइया, सिर पर बोझा उठाने वाले, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू नौकर, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन श्रमिक, ऑन एकाउंट कर्मकार, कृषि कर्मकार, सन्निर्माण कर्मकार, बीड़ी, हथकरघा, चमड़ा, ²श्य श्रव्य कर्मकार हैं। इन्हें योजना में आर्थिक लाभ दिया जाएगा। ऐसे ही अन्य व्यवसाय में काम करने वाले मजदूरों को भी इस योजना के लाभ से लाभांवित किया जाएगा।

इस योजना के तहत ऐसे मजदूर जो 15 हजार रुपये या इससे कम मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र में कमा रहे हैं, योजना में आय के हिसाब से पात्र हैं। इसके अलावा इन कर्मकारों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह योजना अंशदायी है तथा योजना के अंतर्गत श्रमिकों को उनके योजना में प्रवेश के लिए आयु के आधार पर 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रतिमाह नियमित अंशदान जमा किया जाएगा। श्रमिक द्वारा जमा किए गए अंशदान के समतुल्य धनराशि का अंशदान भारत सरकार द्वारा भी किया जाएगा। योजना का क्रियांवयन भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से किया जाएगा। योजना में प्रवेश के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को अपना नामांकन कराना होगा। इसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखाएं, उनके एजेंट, कर्मचारी, भविष्य निधि संगठन के कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय तथा जिला श्रम कार्यालयों को ऐसे श्रमिकों को नामांकित करने हेतु संपर्क सुविधा केंद्र सीएससी के रूप में नामित किया गया है। योजना के अंतर्गत श्रमिक संपर्क सुविधा केंद्र में अपना आधार नंबर, बचत खाता, जनधन खाते के साथ पंजीयन करने के लिए संपर्क करेंगे। उन्हें यह सहमति भी देनी होगी कि वह स्वेच्छा से पेंशन योजना को स्वीकार कर रहा है।

योजना के तहत आवेदकों को पंजीकृत करने के लिए तथा उनके आवेदनों को तत्काल आन लाइन किए जाने हेतु जन सुविधा काउंटर की व्यवस्था कर दी गई है। इसमें सहयोग देने के लिए विभाग में कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इस योजना के लिए कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त में हेल्प डेस्क शुरु कर श्रम प्रवर्तन अधिकारी अभिषेक कुमार गुप्ता, वरिष्ठ सहायक विशाल कुमार को नामित किया गया है। इनके अलावा पंजीयन के लिए श्रम प्रवर्तन अधिकारी दिनेश कुमार से भी संपर्क कर सकते हैं।


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