लीड::कड़ी सुरक्षा में आज पांच स्थानों पर होगी मतगणना, तैयारियां पूरी
रामपुर पंचायत चुनाव के लिए रविवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं।
रामपुर : पंचायत चुनाव के लिए रविवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और कोविड नियमों का पालन कराने के लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। शनिवार को मतगणना की तैयारियों को लेकर नोडल अधिकारी वेंकटेश्वर लू ने भी मंडी समिति डूंगरपुर का निरीक्षण किया। अधिकारियों को शांतिपूर्वक एवं कोविड नियमों का पालन करते हुए मतगणना संपन्न कराने के निर्देश दिए।
जिले में मतगणना के लिए पांच स्थान बनाए गए हैं। इनमें सैदनगर और चमरौआ ब्लाक की मतगणना मंडी समिति डूंगरपुर में होगी, जबकि अन्य ब्लाक की मतगणना वहीं की जाएगी। मतगणना स्थलों पर करीब 202 काउंटिग टेबल लगाई गई हैं। मतगणना सकुशल व शांतिपूर्वक कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। मतगणना में तीन पुलिस उपाधीक्षक, 12 निरीक्षक, 136 उप निरीक्षक, 860 आरक्षी, 168 महिला आरक्षी, 548 होमगार्ड के अतिरिक्त पीएसी की प्लाटून व रिक्रूट आरक्षियों की भी डयूटी लगाई गई है।
पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम ने बताया कि मतगणना के दौरान कोविड नियमों का भी पालन करना अनिवार्य होगा। बिना पास और बिना मास्क किसी को मतगणना स्थल पर जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना स्थल के 200 मीटर परिधि में भी किसी को बिना पास नहीं आने दिया जाएगा। मतगणना के दौरान समय-समय पर राउंडवार गिने वोटों की माइक से घोषणा की जाएगी। इसके बाद भी यदि प्रत्याशी या एजेंट किसी बात को लेकर संतुष्ट नहीं हैं तो वे अपनी बात आरओ या मजिस्ट्रेट को बताएंगे। उनकी समस्या को दूर कराया जाएगा। यदि किसी ने हंगामा किया, कानून या शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी को देखते हुए तीन दिन साप्ताहिक बंदी है। ऐसे में कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर घूमता मिलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतगणना के दिन प्रत्याशी या एजेंट को पुलिस द्वारा नहीं रोका जाएगा। वे मतगणना स्थल पर जा सकेंगे। मतगणना के लिए एक साथ नहीं जा सकेंगे प्रत्याशी व एजेंट
पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए सभी को कोविड गाइड लाइन का शत-प्रतिशत पालन करना जरूरी होगा। प्रत्याशी और एजेंट भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे समूह में मतगणना स्थल पर न जाएं। प्रत्याशी खुद आ सकता है या फिर एजेंट। दोनों में से किसी एक को ही मतगणना स्थल पर आने दिया जाएगा। बिना वजह भीड़ लेकर आने वाले प्रत्याशियों पर कोविड नियमों के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी। मतगणना के दौरान उपद्रव करने पर होगी जेल
मतगणना शांतिपूर्वक कराने और कोविड नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि मतगणना के दिन यदि कोई प्रत्याशी, एजेंट या समर्थक उपद्रव करेगा तो उसके खिलाफ आइपीसी व कोविड नियमों के उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जाएगा। इसके अलावा उन लोगों को भी चेताया है जो चुनाव की आड़ में पुरानी रंजिश निकालते हैं। उन्हें एसपी ने चेतावनी के साथ सलाह भी दी है कि वे ऐसा कोई कदम न उठाएं, जिससे कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो। कोई समस्या होने पर पुलिस से मदद मांगे। पुलिस उनकी सहायता करेगी। यदि वे नहीं माने और किसी भी रंजिश को लेकर झगड़ा किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे प्रत्याशी
कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार प्रत्याशी के विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहेगा।
एसपी ने बताया कि परिणाम आने के बाद प्रत्याशी और एजेंट किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। खामोशी से अपने घर चले जाएं। यदि जीत के बाद विजय जुलूस निकाला तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 और कोविड नियमों के उल्लंघन में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मतगणना स्थल पर नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल
मतगणना स्थल तक जाने के लिए प्रत्याशी और उनके एजेंट को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पास दिखाने पर ही उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। मास्क ठीक प्रकार से लगा होने पर ही अंदर जाने दिया जाएगा। मतगणना स्थल पर मोबाइल भी नहीं ले जा सकेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र, मादक पदार्थ इत्यादि ले जाने की मनाही है। मतगणना राउंडवार की जाएगी। प्रत्याशी और एजेंट गांव, क्षेत्र की गणना के क्रमांक से आएं, ताकि अनावश्यक भीड़ न लगे। मतगणना स्थल आने वालों की होगी थर्मल स्क्रीनिग
मतगणना स्थल पर आने वाले सभी व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिग की जाएगी। जिस व्यक्ति को कोविड-19 के लक्षण बुखार, जुकाम इत्यादि होगें, उसे मतगणना स्थल पर प्रवेश की अनुमति नही होगी।