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गवाही को नहीं आ रहे मेरठ के सीओ, कैसे होगी दहेज हत्या के आरोपितों को सजा Rampur News

दहेज हत्या के मुकदमे में होनी है गवाही रामपुर में तैनाती के दौरान की थी मुकदमे की जांच

By Narendra KumarEdited By: Published: Sun, 01 Dec 2019 10:45 AM (IST)Updated: Sun, 01 Dec 2019 10:45 AM (IST)
गवाही को नहीं आ रहे मेरठ के सीओ, कैसे होगी दहेज हत्या के आरोपितों को सजा  Rampur News
गवाही को नहीं आ रहे मेरठ के सीओ, कैसे होगी दहेज हत्या के आरोपितों को सजा Rampur News

रामपुर, जेएनएन : दहेज हत्या के मुकदमे में गवाही के लिए कोर्ट नहीं आ रहे मेरठ के सीओ के खिलाफ अदालत ने जमानती वारंट जारी किए हैं। अदालत ने उन्हें १६ दिसंबर को होने वाली सुनवाई में हाजिर होने के भी आदेश दिए हैं। दहेज हत्या का यह मामला पटवाई थाना क्षेत्र का है। पटरिया का मझरा गांव निवासी सोमपाल की बेटी पुष्पा की शादी इसी थाना क्षेत्र के मढैयान कली गांव के धनसेठ से हुई थी। सोमपाल ने छह अप्रैल २०१६ को पटवाई थाने में बेटी के ससुरालियों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा कराया था। मुकदमे में मृतका के पति, सास और ससुर को नामजद किया था। पुलिस ने इस मामले में सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मृतका के पति और ससुर अब भी जेल में हैं। मुकदमा अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट - दो के न्यायालय में विचाराधीन है। इस मुकदमे की विवेचना तत्कालीन सीओ मिलक दिनेश चंद्र शुक्ल ने की थी। चार्जशीट भी उनके माध्यम से दाखिल की गई थी। कोर्ट में विवेचक होने के नाते उनकी गवाही होनी है। गवाही के लिए कोर्ट द्वारा कई बार समन भेजे गए, लेकिन वह गवाही के लिए नहीं पहुंचे। शनिवार को भी मुकदमे की सुनवाई के दौरान उन्हें कोर्ट में हाजिर होना था। अधिवक्ता रमेश कुमार लोधी ने बताया कि सीओ के कोर्ट न आने पर अदालत ने सख्ती शुरू कर दी है। उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा है और जमानती वारंट जारी किए हैं। इसके अलावा एसएसपी मेरठ को भी इस संबंध में लिखा है। 

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