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आचार संहिता उल्लंघन में पूर्व मंत्री नवेद मियां के खिलाफ आरोप तय Rampur News

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि नवेद मियां के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। अब इस मामले में 18 दिसंबर को सुनवाई होगी।

By Narendra KumarEdited By: Published: Fri, 29 Nov 2019 08:03 AM (IST)Updated: Fri, 29 Nov 2019 08:04 AM (IST)
आचार संहिता उल्लंघन में पूर्व मंत्री नवेद मियां के खिलाफ आरोप तय Rampur News
आचार संहिता उल्लंघन में पूर्व मंत्री नवेद मियां के खिलाफ आरोप तय Rampur News

रामपुर, जेएनएन। आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां के खिलाफ आरोप तय हो गए। अब अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। 

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2015 का है मामला 

आचार संहिता का यह मामला वर्ष 2015 का है, तब पंचायत चुनाव के चलते आचार संहिता लागू थी। नवेद मियां स्वार-टांडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। आरोप है कि चुनाव आचार संहिता के दौरान उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में सीसी रोड का उद्घाटन किया था। इस पर उनके खिलाफ अजीमनगर थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमे में उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल हो गई थी। उन्होंने मुकदमे में जमानत करा ली थी। बाद में शासन के आदेश पर जनप्रतिनिधियों के मुकदमों की सुनवाई हाईकोर्ट में होने लगी लेकिन, पिछला विधानसभा चुनाव हारने के बाद उनका मुकदमा वापस स्थानीय अदालत में सुनवाई के लिए आ गया। 

जारी हो गए थे गैर जमानती वारंट

यहां कुछ तारीखों पर लगातार कोर्ट में हाजिर न होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गए थे। गुरुवार को षष्ठम अपर जिला जज के न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई हुई। नवेद मियां कोर्ट पहुंचे और पिछली तारीखों में हाजिर न होने के संंबंध में सफाई दी। कोर्ट ने जवाब से संतुष्टि जताते हुए वारंट निरस्त कर दिए। 


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