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शेयर मार्केट में मुनाफा दिलाने के नाम पर 8.80 लाख की ठगी

रामपुर शहर के एक सीमेंट व्यापारी से कंपनी ने 8.80 लाख रुपये ऐंठ लिए और बाद में गायब हो गए।

By JagranEdited By: Published: Tue, 27 Jul 2021 10:26 PM (IST)Updated: Tue, 27 Jul 2021 10:26 PM (IST)
शेयर मार्केट में मुनाफा दिलाने के नाम पर 8.80 लाख की ठगी
शेयर मार्केट में मुनाफा दिलाने के नाम पर 8.80 लाख की ठगी

रामपुर : अगर आपके पास भी अलग-अलग शेयर ट्रेडिग कंपनी से फोन आते हैं और वह आपको कंपनी के मुताबिक शेयर में निवेश करने पर मुनाफा दिलाने का लालच देते हैं तो सावधान हो जाएं। शहर के एक सीमेंट व्यापारी ने इनकी सलाह मान ली, जिस पर कंपनी ने उनसे 8.80 लाख रुपये ऐंठ लिए और बाद में गायब हो गए। व्यापारी ने पुलिस से शिकायत की। कार्रवाई न होने पर अदालत की शरण ली। अदालत ने शेयर कंपनी के प्रोपराइटर समेत छह अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए हैं।

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मामला सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र का है। यहां पुराने रोडवेज के निकट प्रेम कलर लैब निवासी अनुराग गुप्ता सीमेंट व्यापारी हैं। वह शेयर ट्रेडिग का काम करते हैं। इसके चलते उनका मोबाइल नंबर अधिकतर कंपनियों के पास है। वर्ष 2017 में उनके पास कैपिटल लाइफ मार्केट रिसर्च कंपनी के मैनेजर अभिषेक मिश्रा का फोन आया। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी का रजिस्टर्ड आफिस मध्य प्रदेश के इंदौर में साऊथ तुको गंज टक्कन वाला कुआं के सामने ट्रेड हाउस एचडीएफसी बैंक के ऊपर चौथे तल पर है। उनकी कंपनी एडवायजरी एजेंसी के रूप में शेयर ट्रेडिग के क्षेत्र में काम करती है। इस सेवा के लिए अलग-अलग प्लान के अंतर्गत सर्विस चार्ज लेकर ग्राहकों को शेयर की खरीद फरोख्त के बारे में सटीक जानकारी देती है। इसके बाद मैनेजर ने कंपनी के मालिक राजीव शर्मा से लेकर सीनियर मैनेजर निखिल, जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, अंकित परौंदा और विनीत कुमार मिश्रा से भी बात कराई। सभी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी कंपनी की अच्छी साख है। कंपनी के एक्सपर्ट की सलाह पर वह रोजाना 50 हजार रुपये तक लाभ कमा सकते हैं। वह तैयार हो गए। इसके बाद आरोपितों ने सर्विस शुरू करने और समय-समय पर सर्विस शुल्क के नाम पर कंपनी के बैंक खाते में उनसे कुल 8,79,850 रुपये जमा करा लिए। इसके बाद एक साल बीतने के बाद भी सर्विस शुरू नहीं की। काल करने पर टालमटोल करने लगे। बाद में फोन बंद कर दिए। इस पर व्यापारी को ठगे जाने का अहसास हुआ तो सिविल लाइंस कोतवाली में शिकायत की। कार्रवाई न होने पर अधिवक्ता सचिन मोहन सक्सेना के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने सभी आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश सिविल लाइंस पुलिस को दिए हैं।


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