शफीक अंसारी ने भी दाखिल की कैविएट
रामपुर स्वार विधानसभा सीट पर उप चुनाव कराए जाने के हाईकोर्ट के फैसले को सांसद आजम ख
रामपुर : स्वार विधानसभा सीट पर उप चुनाव कराए जाने के हाईकोर्ट के फैसले को सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में इसपर छह नवंबर को सुनवाई हो सकती है। इस बीच स्वार नगरपालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन एवं बसपा प्रत्याशी शफीक अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगा दी है।
स्वार विधानसभा सीट पर 2017 में हुए चुनाव में सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम विधायक निर्वाचित हुए थे। 16 दिसंबर दिसंबर 2019 को हाईकोर्ट ने कम उम्र में चुनाव लड़ने पर अब्दुल्ला की विधायकी रद्द कर दी। अब्दुल्ला ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जो अभी विचाराधीन है। इस याचिका के लंबित होने की वजह से चुनाव आयोग ने स्वार विधानसभा की सीट पर उप चुनाव कराने का ऐलान नहीं किया था। इस मुद्दे को लेकर स्वार नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन शफीक अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने 22 अक्तूबर को चुनाव आयोग को स्वार विधानसभा सीट पर उप चुनाव कराने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश को अब्दुल्ला आजम और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है। इस याचिका पर 28 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद इस मामले में छह नवंबर की तिथि अगली सुनवाई के तय की गई है। इस बीच शफीक अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है। शफीक अंसारी ने बताया कि अपने अधिवक्ता के माध्यम से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है।