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धोखाधड़ी में आजम की पत्नी और बेटे के खिलाफ मुकदमा Rampur News

डीसीडीएफ की जमीन के मामले में जांच के बाद कार्रवाई। सांसद की पत्नी और बेटा दोनों हैं विधायक।

By Narendra KumarEdited By: Published: Fri, 22 Nov 2019 07:10 AM (IST)Updated: Fri, 22 Nov 2019 07:10 AM (IST)
धोखाधड़ी में आजम की पत्नी और बेटे के खिलाफ मुकदमा Rampur News
धोखाधड़ी में आजम की पत्नी और बेटे के खिलाफ मुकदमा Rampur News

रामपुर, जेएनएन। धोखाधड़ी के आरोप में सांसद आजम खां की पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे में डीसीडीएफ के तत्कालीन चेयरमैन मास्टर जाफर को भी नामजद किया है। मामला डीसीडीएफ (जिला सहकारी विकास संघ) की जमीन से संबंधित है।

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ये है पूरा मामला

विकास भवन के पास डीसीडीएफ की काफी जमीन है। यहां हाईवे किनारे डीसीडीएफ की जमीन पर पहले क्वालिटी बार था। सपा शासनकाल में क्वालिटी बार को खाली करा दिया गया था। बाद में बार की दुकान का आवंटन तजीन फात्मा के नाम कर दिया गया था। इस मामले में बार संचालक गगन अरोरा की ओर से मुकदमा भी कराया गया था, जिसमें सांसद आजम खां को भी नामजद किया था। अब इसी मामले में एक मुकदमा राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह  की ओर से कराया गया है। उनकी ओर से सिविल लाइंस कोतवाली में दी तहरीर में कहा है कि सपा सरकार में डीसीडीएफ के चेयरमैन रहे मास्टर जाफर की अध्यक्षता में हुई बैठक में तजीन फात्मा के नाम 1200 रुपये किराया दर्शाकर दुकान का आवंटन कर दिया। इसके बाद 22 जुलाई, 2014 को बैठक कर चेयरमैन द्वारा विधायक अब्दुल्ला का नाम भी सह किरायेदार के रूप में दर्ज कर लिया गया। इन दुकानों के साथ लगी 302 वर्ग मीटर भूमि 300 रुपये प्रतिमाह की दर पर तजीन फात्मा को देना स्वीकार कर लिया गया। 

राजस्व निरीक्षक की तहरीर पर हुई कार्रवाई

सिविल लाइंस कोतवाल विजेंद्र सिंह  ने बताया कि राजस्व निरीक्षक की तहरीर पर विधायक डॉ. तजीन फात्मा, उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला और डीसीडीएफ के चेयरमैन मास्टर जाफर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।


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