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वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई आजम की पेशी, शत्रु संपत्ति मामले में जमानत अर्जी पर नहीं हो सकी सुनवाई Rampur News

सांसद आजम खां ने शत्रु संपत्ति के मुकदमे में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई है। इस पर सुनवाई होनी है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Thu, 12 Mar 2020 05:18 PM (IST)Updated: Thu, 12 Mar 2020 05:18 PM (IST)
वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई आजम की पेशी, शत्रु संपत्ति मामले में जमानत अर्जी पर नहीं हो सकी सुनवाई  Rampur News
वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई आजम की पेशी, शत्रु संपत्ति मामले में जमानत अर्जी पर नहीं हो सकी सुनवाई Rampur News

रामपुर। सेना पर विवादित बयान देने और आचार संहिता के मामले में सांसद आजम खां की गुरुवार को वीडिया कांफ्रेंस से पेशी हुई। दोनों मामलों में अब 27 मार्च को सुनवाई होगी। शत्रु संपत्ति मामले में भी जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी।

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भाजपा नेता ने दर्ज कराया था मुकदमा 

भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सांसद आजम खां के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें सांसद पर सेना के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप है। पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। मुकदमे की सुनवाई चल रही है। यह मामला एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा है। गुरुवार को न्यायाधीश के अवकाश पर होने के चलते प्रभारी न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने वीडियो कांफ्रेंस से पेशी पर आए सांसद को अगली तारीख की जानकारी दी। उधर, शत्रु संपत्ति मामले में सांसद आजम खां की जमानत अर्जी पर अब 21 मार्च को सुनवाई होगी। इस मुकदमे में गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। 

अजीमनगर थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा 

आजम खां के खिलाफ शत्रु संपत्ति कब्जाने का मुकदमा अजीमनगर थाने में दर्ज हुआ था। मुकदमे में आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 13.842 हेक्टेअर शत्रु संपत्ति है। इस मुकदमे में सांसद के अलावा उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम समेत नौ लोग नामजद हैं। 


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