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आजम खां के स्कूल को मान्यता देने में मुकदमा दर्ज

रामपुर पब्लिक स्कूल की नियम विरुद्ध तरीके से मान्यता लेने का आरोप

By JagranEdited By: Published: Wed, 18 Mar 2020 11:19 PM (IST)Updated: Thu, 19 Mar 2020 06:03 AM (IST)
आजम खां के स्कूल को मान्यता देने में मुकदमा दर्ज
आजम खां के स्कूल को मान्यता देने में मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, रामपुर : सांसद आजम खां के रामपुर पब्लिक स्कूल को नियम विरुद्ध तरीके से मान्यता देने के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया है। शहर कोतवाली में तत्कालीन नगर शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह राणा ने रिपोर्ट कराई है। अभी किसी को नामजद नहीं किया गया है। यह मामला यतीमखाना की जगह पर बने रामपुर पब्लिक स्कूल से जुड़ा है। जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि स्कूल की मान्यता फर्जीवाड़े से हुई है। पिछले साल रामपुर विकास प्राधिकरण ने बिना नक्शा पास कराए ग्रीन बेल्ट में निर्माण कराने पर स्कूल भवन को तोड़ने के आदेश दिए थे। जिलाधिकारी ने तीन अधिकारियों की कमेटी बनाई। इस कमेटी ने जांच रिपोर्ट में कहा कि यतीमखाने की जमीन वक्फ बोर्ड ने जौहर ट्रस्ट को निर्माण के लिए दी थी, लेकिन इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि निर्माण किस कार्य के लिए होना है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सपा शासनकाल में 2016 में ही स्कूल की मान्यता दे दी तब मान्यता की फाइल में अग्निशमन विभाग की एनओेसी दूसरे स्कूल की लगाई गई। इस तरह यह फर्जीवाड़ा किया गया। बीएसए दफ्तर के बाबू को निलंबित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्या लक्ष्मी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बीएसए को मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने के भी आदेश दिए। इसपर शहर कोतवाली में रिपोर्ट हो गई है। विवेचना के दौरान ही आरोपितों के नाम सामने आएंगे।

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