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आजम खान की अग्रिम जमानत पर अब 18 को होगी सुनवाई Rampur News

शासकीय अधिवक्ता सिविल राजीव अग्रवाल ने बताया कि विपक्ष के वकीलों की ओर से समय दिए जाने का अनुरोध किया गया था जिसे अदालत ने मान लिया।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sat, 15 Feb 2020 05:50 PM (IST)Updated: Sat, 15 Feb 2020 05:50 PM (IST)
आजम खान की अग्रिम जमानत पर अब 18 को होगी सुनवाई  Rampur News
आजम खान की अग्रिम जमानत पर अब 18 को होगी सुनवाई Rampur News

 रामपुर, जेएनएन। सांसद आजम खान, उनकी पत्नी विधायक डॉक्टर तजीन फात्मा, बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम की अग्रिम जमानत के मामले में अब 18 फरवरी को सुनवाई होगी। इनके दो मामलों में अग्रिम जमानत के लिए  शनिवार को सुनवाई होनी थी,  लेकिन उनके अधिवक्ता ने स्वास्थ्य खराब होने की बात कहकर अगली तारीख देने का आग्रह किया। इस पर अदालत ने 18 फरवरी निर्धारित कर दी ।

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अब्दुल्ला आजम के दो-दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में आजम खान, तजीन  फातमा और अब्दुल्ला के खिलाफ भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने  पिछले साल मुकदमा दर्ज कराया था, जबकि अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड बनवाने के मामले में भी आकाश सक्सेना ने ही अब्दुल्ला और आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।  इन दोनों मामलों में ही अग्रिम जमानत के लिए एमएलए एमपी स्पेशल कोर्ट में अर्जी  लगाई गई हैं।

जौहर यूनिवर्सिटी गेट मामले में तीन मार्च को होगी सुनवाई

सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोडऩे के मामले में शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत अब तीन मार्च को सुनवाई करेगी। एसडीएम सदर ने यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को अवैध मानते हुए इसे तोडऩे के आदेश जारी किए थे। इस आदेश के खिलाफ सांसद हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने इस मामले में सांसद की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए सेशन कोर्ट जाने की छूट दे दी थी। हालांकि सेशन कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। तीन अगस्त को सेशन कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा खारिज याचिका का आदेश तलब किया था, जिस पर जिला जज के न्यायालय में सुनवाई चल रही है। इस मामले में शनिवार को सुनवाई होनी थी। 


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