नहीं कम हो रहीं सांसद आजम खां की मुश्किलें, पड़ोसी की जमीन कब्जाने के मामले में जमानत याचिका खारिज Rampur news
समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अपनी पत्नी का चुनाव प्रचार न कर व कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में व्यस्त हैं।
रामपुर, जेएनएन। लोकसभा चुनाव से ही मुश्किलों और आजम खां का चोली दामन का साथ हो गया है। दोनों एक-दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं। पड़ोसी की जमीन हड़पने और जानलेवा हमला करने के आरोप में फंसे सांसद आजम खां को बुधवार को सेशन कोर्ट से एक और झटका लगा। कोर्ट ने इस मामले में आरोपित सांसद और उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। मुहल्ला घोसियान यतीमखाना बस्ती में मकान तोडऩे, मारपीट, जानवर चोरी आदि के आठ मामलों में भी सांसद की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। कल यानी शुक्रवार को एक और मामले में आजम खां की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।
गंज थाना क्षेत्र के मुहल्ला जेल रोड निवासी आरिफ रजा सांसद के पड़ोसी हैं। उन्होंने गंज कोतवाली में सांसद, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां, सांसद के भाई शरीफ खां आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया था कि सांसद और उनके परिवार के लोग मेरी जगह पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए उन पर जानलेवा हमला कराया गया। इस मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए सांसद और उनके विधायक पुत्र ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज के न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अभियोजन ने अग्रिम जमानत याचिका पर आपत्ति जताई, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दोनों को राजनीतिक रंजिश के आधार पर फंसाया गया है। उन्होंने किसी भी पर जानलेवा हमला नहीं किया है।
जिला शासकीय अधिवक्त फौजदारी दलङ्क्षवदर ङ्क्षसह डंपी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सेशन कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दलविंदर सिंह