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हरैटा के पूर्व प्रधान जमीर की हत्या में दो भाइयों पर दोष सिद्ध

नौ साल पहले थाना अजीमनगर क्षेत्र में गला काटकर की थी हत्या

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Oct 2020 10:18 PM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 10:18 PM (IST)
हरैटा के पूर्व प्रधान जमीर की हत्या में दो भाइयों पर दोष सिद्ध
हरैटा के पूर्व प्रधान जमीर की हत्या में दो भाइयों पर दोष सिद्ध

जागरण संवाददाता, रामपुर : अदालत ने नौ साल पहले हरैटा गांव के पूर्व प्रधान की हत्या में दो भाइयों को दोषी माना है। अदालत 28 अक्टूबर को दोषियों को सजाएगी।

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हत्या की वारदात 12 जुलाई 2011 को थाना अजीमनगर क्षेत्र के हरैटा गांव में हुई थी। घटना के दिन राशन वितरण की शिकायत की जांच करने अधिकारियों की एक टीम सरकारी स्कूल में आई थी। यहां प्रधान और पूर्व प्रधान दोनों पक्ष मौजूद थे। दोनों के बीच झगड़ा हो गया। प्रधान पक्ष ने पूर्व प्रधान जमीर अहमद की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मृतक के बेटे जावेद की ओर से अफसर अली, उनके बेटों फिरासत अली, उसके भाई इल्यास, इस्लाम, रेहान और सहादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। घटना के समय फिरासत प्रधानपति था। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। अभियोजन ने मुकदमे में 10 गवाह पेश किए। गवाहों के बयान के आधार पर सभी को कड़ी सजा देने की मांग की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रीराम अग्रवाल और सचिन अग्रवाल का कहना था कि चुनाव की रंजिश में सभी को झूठा फंसाया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सचिन अग्रवाल ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रेहान और इल्यास को घटना में दोषी माना है। प्रधानपति फिरासत समेत बाकी के प्रति साक्ष्य साबित नहीं हुए हैं। अब अदालत दोषियों को सजा पर 28 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधान की हत्या के बाद प्रधानपति फिरासत की भतीजी की भी गोली लगने से मौत हुई थी। फिरासत ने पूर्व प्रधान पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इसके अलावा फिरासत की भाभी शकीला ने भी इस मामले में अदालत में परिवाद दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच में फिरासत पक्ष को ही युवती की हत्या का आरोपित मानते हुए चार्जशीट लगाई थी। मगर पुलिस अदालत में फिरासत आदि के प्रति साक्ष्य नहीं दे पाई है।


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