ईद मिलादुन्नवी के जुलूस में शामिल हो सकेंगे दो सौ लोग
ईद मिलादुन्नवी पर इस बार भी जुलूस निकाले जा सकेंगे।
जागरण संवाददाता, रामपुर : ईद मिलादुन्नवी पर इस बार भी जुलूस निकाले जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों को मानना होगा। जुलूस के लिए अनुमति लेनी जरूरी होगी और कोविड-19 नियमों का पालन करना होगा। जुलूस में 200 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं होने चाहिए। यह जानकारी बुधवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट सभागार में उलेमाओं के साथ बैठक की। पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जगदम्बा प्रसाद गुप्ता और अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह की मौजूदगी में बैठक हुई। पुलिस अधीक्षक ने त्योहार को शासन के निर्देशों के मुताबिक शांति के साथ मनाने की अपील की। कहा कि 30 अक्टूबर को ईदुल मिलादुन्नवी पर्व है। इस पर्व पर जगह-जगह जुलूस निकाले जाते हैं। वर्तमान में कोरोना महामारी फैली है। ऐसे में शासन के निर्देशों और कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए जुलूस निकालें। इसके लिए पहले अनुमति जरूर ले लें। कोई भी नई परम्परा की शुरूआत नहीं होनी चाहिए। जुलूस के दौरान अधिकतम 200 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
बैठक में नगर मजिस्ट्रेट रामजी मिश्र, उप जिलाधिकारी/ज्वाइट मजिस्ट्रेट प्रवीण वर्मा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मुहम्मद खालिद आदि मौजूद रहे।
व्यापारियों की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण
रामपुर : अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से कराया जाएगा। वह बुधवार को पुलिस लाइन में व्यापारियों के साथ आयोजित गोष्ठी में बोल रहे थे। गोष्ठी में शहर के कई व्यापारी शामिल हुए। व्यापारी नेता भी पहुंचे। अपर पुलिस अधीक्षक ने उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित थाना प्रभारियों को समस्याओं का समाधान कराने के निर्देश भी दिए। व्यापारियों को सुरक्षा दिए जाने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर विद्या किशोर, प्रभारी व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ रूपेन्द्र कुमार गौड़, व्यापारी नेता शैलेंद्र शर्मा, अनिल अग्रवाल, कपिल आर्य आदि मौजूद रहे।