घंटाघर में गैंगस्टर बिल्डर की 11 करोड़ की संपत्ति कुर्क
गैंगस्टर के आरोपित के पिता बुआ और पत्नी के नाम थे तीन मकान और गाड़ियां
रायबरेली: गिरोह बंद अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत दो दिनों के भीतर छह अपराधियों की संपत्ति कुर्क की गई है, जिसमें एक बिल्डर और पांच गोकशी के आरोपित शामिल हैं। इन सबके विरुद्ध कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिन्हें आधार बनाकर पुलिस ने उक्त कार्रवाई की है।
शुक्रवार को घंटाघर में बिल्डर फैजान की लगभग 11 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई। उसके पिता स्व. सलमान के नाम दर्ज दो मकान और बुआ नसीम फातिमा के नाम दर्ज एक मकान को सील किया गया है। उक्त कार्रवाई के वक्त सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा, सीओ वंदना सिंह, थानाध्यक्ष मिल एरिया रेखा सिंह और कोतवाल राघवन कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। फैजान के खिलाफ 2016 से 2021 के बीच धोखाधड़ी और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के पांच मामले पंजीकृत किए गए। सीओ वंदना सिंह ने बताया कि फैजान के पिता गन हाउस चलाते थे, जिसे साल भर में औसतन दो लाख रुपये आमदनी होती थी। परिवार बड़ा था। बहन और बहनोई भी उनके साथ रहते थे। ऐसे में इतनी कम कमाई से इतनी ज्यादा लागत के मकान बनवाना संभव नहीं है। स्व. सलमान के नाम जो दो मकान हैं, वे उन्होंने कैसे खरीदे या बनवाए, आर्थिक श्रोत क्या था, इसकी जानकारी उनके परिवार के लोग नहीं दे सके। इसी तरह नसीम फातिमा भी आर्थिक श्रोत का ब्योरा नहीं दे सकी। इसी के चलते तीनों मकान कुर्क किए गए हैं। फैजान ने ही अपराध के जरिए की गई कमाई से तीनों मकान और कार खरीदी थी। कार उसकी पत्नी जेबा के नाम है, जिसे जब्त कर लिया गया है।
नसीराबाद में तीन मकान कुर्क
एसडीएम सलोन आशाराम वर्मा और सीओ अमित कुमार ने नसीराबाद के शहरयार और कोड़रा के नजीर अहमद के दो मकान कुर्क कर दिए। इन दोनों पर गैंगस्टर लगा है। इन पर पशु क्रूरता के कई मामले पंजीकृत हैं। गुरुवार को नसीराबाद के ही तीन सगे भाइयों मन्ना, शाहरुख और सलमान का मकान कुर्क किया गया था, जिसकी कीमत करीब 31 लाख बताई जा रही है। इन पर भी पशु क्रूरता और गोवध निवारण अधिनियम के कई मामले दर्ज हैं।