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पराली जलाने से रोकेगी टीम, लगेगा जुर्माना

जासं, रायबरेली : खेतों में पराली जलाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त क

By JagranEdited By: Published: Fri, 12 Oct 2018 07:27 PM (IST)Updated: Fri, 12 Oct 2018 07:27 PM (IST)
पराली जलाने से रोकेगी टीम, लगेगा जुर्माना
पराली जलाने से रोकेगी टीम, लगेगा जुर्माना

जासं, रायबरेली : खेतों में पराली जलाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। एनजीटी और प्रदेश सरकार की ओर से पाबंदी लगाए जाने के बाद डीएम ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। मामले में टीम गठित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों को जुर्माना भरना पड़ेगा।

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खेत को जल्द खाली कराने के चक्कर में किसान पराली को जला देते हैं। इससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। एनजीटी और प्रदेश सरकार की ओर से इस पर रोक लगा दी गई है। लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। डीएम ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर के वैज्ञानिक डॉ. आरके कनौजिया ने बताया कि पराली जलाने से जमीन में जो मित्र कीट होते हैं, वह भी मर जाते हैं। मित्र कीट फसलों के पोषण के लिए आवश्यक होते है।

जिला कृषि अधिकारी रविचंद्र प्रकाश ने बताया कि पराली जलाने पर दंड का प्रावधान है। दो एकड़ तक जमीन में पराली जलाने पर 25 सौ रुपये, दो से पांच एकड़ तक में पांच हजार रुपये और 5 एकड़ से अधिक पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने कंबाइन हारवे¨स्टग मशीन से फसलों की कटाई के लिए रीपर विद वाइंडर को इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। किसानों को किया जागरूक

अमावां ब्लॉक के पूरे नैकानी में शुक्रवार को जिलास्तरीय जागरूकता गोष्ठी हुई। इसमें कृषि यंत्रों और मशीनों की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही किसानों को उपज बढ़ाने के लिए जागरूक किया गया। डीएम संजय कुमार खत्री ने किसानों से पराली न जलाने की सलाह दी। उप कृषि निदेशक महेंद्र ¨सह ने उपस्थित किसानों को जीरोट्रिल सीडकम फर्टिलाइजर ड्रिल से श्रीराम वर्मा के खेत में चने की बुआई कराते हुए इस यंत्र की उपयोगिता एवं महत्व को बताया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे।


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