'मैं अपराधी हूं' बताने के लिए प्रत्याशी को अखबार व टीवी में देना होगा विज्ञापन
रायबरेली राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताजी अब लोगों के सामने अनजान नहीं रहेंगे।
रायबरेली : राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताजी अब लोगों के सामने अनजान नहीं रहेंगे। इस बार चुनाव में नामांकन करते समय ऐसे प्रत्याशी जिन पर आपराधिक मामले हैं वह जनता के बीच इसका राजफाश करेंगे। बकायदा एक, दो नहीं बल्कि तीन बार अखबार और टीवी के माध्यम से अपने अपराधों का ब्यौरा मीडिया में पब्लिश करेंगे, तभी उनका नामांकन स्वीकृत किया जाएगा। इससे पहले उनके आपराधिक इतिहास का शपथ पत्र भी भरवाया जाएगा। मतदान के तीन दिन पहले तक इसको तीन बार अखबारों में प्रकाशित कराना होगा।
विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान को अब सिर्फ 24 दिन शेष रह गए हैं। 23 फरवरी को जनता अपना नेता चुनेगी। गुरुवार से शुरू नामांकन प्रक्रिया तीन फरवरी तक चलेगी। इसमें अवकाश के दिन नामांकन स्थगित रहेगा। इस दौरान प्रत्याशी आनलाइन नामांकन प्रक्रिया अपनाने के लिए स्वतंत्र होगा। इस बार विधानसभा चुनाव में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कुछ नए नियम भी शामिल किए गए हैं। हर बार नामांकन के समय सिर्फ आपराधिक पृष्ठभूमि का टिक लगाने का विकल्प उपलब्ध होता था, इस बार पूरा विवरण भरना होगा।
नामांकन पत्र भरते समय ऐसे उम्मीदवार जो आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं। उन्हें शपथ पत्र भरना होगा। जिसमें सभी आपराधिक रिकार्ड का पूरा विवरण देना होगा।
तीन बार कराना होगा प्रकाशन
इसके बाद टीवी व राष्ट्रीय अखबारों में 12 फांट साइज यानी सुस्पष्ट अक्षरों में आपराधिक इतिहास का विवरण भी तीन अलग-अलग तिथि में प्रकाशित कराना होगा। यह प्रक्रिया मतदान के तीन दिन पहले तक प्रत्याशी को पूरा करना होगा। इसके बाद ही उनका नामांकन पत्र आगे की प्रक्रिया के लिए पास किया जाएगा।
पहली बार की गई है ऐसी व्यवस्था
नामांकन के समय आपराधिक पृष्ठभूमि का पूरा विवरण भरना और उसे तीन बार अलग-अलग तिथियों में प्रकाशित कराना अनिवार्य होगा। अपने प्रत्याशी के बारे में मतदाताओं को पूरी जानकारी हो। इसके लिए इस बार यह विकल्प पहली बार लाया गया है।
वैभव श्रीवास्तव, जिला निर्वाचन अधिकारी, रायबरेली