दुष्कर्म के दो अभियुक्तों को दस-दस साल का कारावास
दुष्कर्म के दो अभियुक्तों को दस-दस साल का कारावास
दुष्कर्म के दो अभियुक्तों को दस-दस साल का कारावास
-दो सह अभियुक्तों को सात-सात साल की कैद
-बीस साल पहले की है घटना
जासं, प्रतापगढ़ : अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) पंकज कुमार श्रीवास्तव ने अपहरण व दुष्कर्म के दो आरोपितों को दंडित किया है। उनको दस वर्ष का कठोर कारावास तथा चालीस-चालीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
इस मुकदमे के वादी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया था कि घटना पांच मई 2002 की रात की है। उसकी लड़की खाना खाकर अपने परिवार के साथ दरवाजे पर सो रही थी कि गांव के ही अशोक, राजेश, हरिनाथ, उदरेज व प्रदीप सिंह आए तथा उसे व उसके पति को राजेश व प्रदीप ने तमंचा लगा दिया। कहा कि आवाज की तो गोली मार दूंगा। इसके बाद अशोक ,हरिनाथ व उदरेज उसकी नाबालिग लड़की को बाहर उठाकर ले गए तथा बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। उनके जाने के बाद शोर मचाया तथा बाहर आई और अपनी लड़की को रोते हुए देख कर उसे घर ले आई। आरोपी उदरेज सिंह की मृत्यु दौरान मुकदमा हो गई। इस मामले में जज ने दुष्कर्म के आरोपित हरिनाथ यादव व अशोक सिंह निवासीगण विक्रम पट्टी थाना अंतू को सुजा सुनाई। साथ ही अन्य अभियुक्त राजेश सिंह व प्रदीप सिंह को मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए प्रत्येक को सात-सात वर्ष का कारावास व इक्कतीस-इक्कतीस हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सीय एवं मानसिक आधारों की पूर्ति एवं पुनर्वास के लिए दी जाएगी। इस मुकदमे में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी व अशोक कुमार तिवारी ने की।