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जानलेवा हमले के छह को पांच साल की कैद

संसू, प्रतापगढ़ : अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डुंगराकोटी ने जानलेवा हमले में दोषी पाए जाने

By JagranEdited By: Published: Tue, 28 Aug 2018 11:53 PM (IST)Updated: Tue, 28 Aug 2018 11:53 PM (IST)
जानलेवा हमले के छह को पांच साल की कैद
जानलेवा हमले के छह को पांच साल की कैद

संसू, प्रतापगढ़ : अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डुंगराकोटी ने जानलेवा हमले में दोषी पाए जाने पर अमर ¨सह, हरीराम, रामआसरे, शीतला ¨सह, फूलचंद्र निवासीगण लोहारतारा और हरिविजय ¨सह निवासी अड़ार रानीगंज को पांच-पांच साल का सश्रम कारावास व साढ़े सात-साढ़े सात हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

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वादी सूर्यपाल के अनुसार उसकी पुत्रवधू का भाई सुग्रीव उसके घर आया था। आठ नवंबर 1992 को उसका बेटा चंदर ¨सह सुग्रीव के साथ खेत से घर आ रहा था। आरोप है कि इसी बीच जय ¨सह, लालता ¨सह, रामदास, रामआसरे, फूलचंद्र, शीतला, रामसमुझ, हरीराम व हरिविजय फरसा तमंचा लेकर घर पर चढ़ आए और सुग्रीव को मारने पीटने लगे। चंदन के शोर मचाने पर सूर्यपाल, उनकी पत्नी रंजना, बेटी शारदा बचाने दौड़े तो उन्हें भी लाठी फरसे से मारा-पीटा। अमर ¨सह ने तमंचे से फायर किया, गोली सुग्रीव के कूल्हे पर लगी। ग्रामीणों के बीच बचाव पर पूरे परिवार की जान बच सकी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपित जय ¨सह, रामदास, लालता, रामसमुझ की मौत हो गई। मुकदमे में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी श्यामनाथ यादव ने किया।


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