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दहेज हत्या में पति समेत छह लोगों को सात साल की सजा

दहेज हत्या के आरोप में विवाहिता के पति समेत ससुराल के छह लोगों को सजी मिली है। इनको सात-सात साल के कारावास व पंद्रह-पंद्रह हजार के जुर्माने से कोर्ट ने दंडित किया गया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 27 Jan 2021 11:09 PM (IST)Updated: Wed, 27 Jan 2021 11:09 PM (IST)
दहेज हत्या में पति समेत छह लोगों को सात साल की सजा

जासं, प्रतापगढ़ : दहेज हत्या के आरोप में विवाहिता के पति समेत ससुराल के छह लोगों को सजी मिली है। इनको सात-सात साल के कारावास व पंद्रह-पंद्रह हजार के जुर्माने से कोर्ट ने दंडित किया गया है।

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मामला जिले के हथिगवा थाना के बाकर अली का पुरवा का है। यहां पर ब्याही गई साधना को दहेज के लिए उसके पति संजय कुमार शुक्ला परेशान करता था। साधना के उत्पीड़न में उसके ससुर राधेश्याम, सास गायत्री देवी, जेठ विजय शुक्ला व देवर राजेश व अजय उर्फ पारुल शुक्ल साथ देते थे। दहेज में एक लाख रुपये नकद व एलईडी टीवी मांग रहे थे। न दे पाने पर उसे मारते-पीटते थे। उसे 30 मई 2014 की रात सभी लोगों ने मिलकर मारपीटकर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में साधना के पिता शिवभजन तिवारी सरियांवा कुंडा ने मुकदमा दर्ज कराया। मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी ने बुधवार को अपना निर्णय सुनाया। सभी आरोपितों को सात-सात साल के कारावास व जुर्माने से दंडित किया। राज्य की ओर से मुकदमे में पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता राकेश प्रताप सिंह व रवींद्र बहादुर सिंह ने की।

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पूरी ऋण राशि देने का आदेश

जासं, प्रतापगढ़ :उपभोक्ता फोरम ने परिवादी राजेंद्र बहादुर सिंह को अधूरी ऋण राशि देने पर आपत्ति की है। बुधवार को इस मामले में फोरम के अध्यक्ष दूधनाथ सिंह व वरिष्ठ सदस्य तौफीक अहमद ने आदेश पारित किया। राजेंद्र ने सहकारी ग्राम विकास बैंक प्रतापगढ़ से डेढ़ लाख का ऋण स्वीकृत कराया था। बैंक ने दो बार में एक लाख पांच हजार रुपये ही उसे दिए। बाकी के 45 हजार रुपये नहीं दिए। इस पर पीड़ित फोरम की शरण ली।


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