Move to Jagran APP

राजा भैया के करीबी गुलशन की पेशी पर अलर्ट रही पुलिस

संसू, प्रतापगढ़ : जानलेवा हमले के मुकदमे की सुनवाई के दौरान राजा भैया के करीबी व नगर पंच

By JagranEdited By: Published: Thu, 17 May 2018 10:11 PM (IST)Updated: Thu, 17 May 2018 10:11 PM (IST)
राजा भैया के करीबी गुलशन की पेशी पर अलर्ट रही पुलिस
राजा भैया के करीबी गुलशन की पेशी पर अलर्ट रही पुलिस

संसू, प्रतापगढ़ : जानलेवा हमले के मुकदमे की सुनवाई के दौरान राजा भैया के करीबी व नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष गुलशन यादव की पेशी पर गुरुवार को कचहरी में पुलिस अलर्ट रही। कचहरी से चले जाने के बाद ही फोर्स वहां से हटी।

loksabha election banner

कुंडा कोतवाली के सहिबापुर निवासी पुष्पेंद्र ¨सह पर 10 अगस्त 14 को रात सवा नौ बजे गांधीनगर कुंडा स्थित पटेल बाबा पर हमला किया गया था। उन्हें गोली मार दी गई थी। उस घटना में पुष्पेंद्र ने नगर पंचायत कुंडा के तत्कालीन अध्यक्ष गुलशन यादव निवासी मऊदारा, मानिकपुर उनके भाई छविनाथ यादव, ड्राइवर मेवालाल, मुकेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान 22 अक्टूबर 14 को विवेचक ने गुलशन यादव, मेवालाल के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भेज दिया था। पहले इस मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज की कोर्ट में चल रही थी। 25 अप्रैल 18 के बाद इस मुकदमे को अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।

बुधवार को कोर्ट में पेशी के लिए लाते समय कौशांबी में कुछ लोगों ने गुलशन यादव को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने का प्रयास किया था। इस वजह से गुरुवार को गुलशन यादव की पेशी के दौरान पुलिस अलर्ट रही। कोतवाल अभय ¨सह फोर्स और वज्र वाहन के साथ पेशी के दौरान दोपहर तीन बजे तक कचहरी में मौजूद रहे। गुरुवार को गुलशन यादव के अधिवक्ता ओमप्रकाश मिश्र की बहस पूरी हो गई। दूसरे आरोपित मेवालाल के अधिवक्ता जेएन ¨सह के बहस के लिए 21 मई की तारीख मुकर्रर की गई। इनसेट

गुलशन ने जताई हत्या की आशंका

प्रतापगढ़ : अधिवक्ता ओमप्रकाश मिश्र के जरिए गुलशन यादव ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में प्रतापगढ़ पुलिस प्रशासन, कौशांबी जेल व पुलिस प्रशासन से हत्या की आशंका जताया है। राजनैतिक साजिश के तहत उनका इनकाउंटर किया जा सकता है। आरोप लगाया कि पेशी पर आते-जाते समय जगह-जगह रोककर प्रताड़ित किया जाता है। साजिश करके जेल में हत्या की जा सकती है या पुलिस अभिरक्षा से भागने का झूठा आरोप लगाकर इनकाउंटर कर दिया जाएगा। ऐसे में उन्हें विशेष सुरक्षा बल मुहैया कराया जाए। अर्जी पर सुनवाई करते हुए एडीजे ने कहा कि गुलशन यादव के पक्ष की बहस पूरी हो गई है, ऐसे में उसे अग्रिम आदेश तक पेशी पर न लाया जाए।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.