Move to Jagran APP

जिले में रात नौ से सुबह छह बजे तक क‌र्फ्यू लागू

जिले में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए प्रशासन ने मंगलवार को नाइट क‌र्फ्यू लागू कर दिया। इसे पुलिस के सहयोग से कड़ाई से पालन भी कराया जाएगा। जिले में कोरोना के सक्रिय केस पांच सौ से अधिक हो गए हैं। ऐसे में मानक का पालन करते हुए प्रशासन ने यह पाबंदी लागू कर दी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 13 Apr 2021 10:55 PM (IST)Updated: Tue, 13 Apr 2021 10:55 PM (IST)
जिले में रात नौ से सुबह छह बजे तक क‌र्फ्यू लागू
जिले में रात नौ से सुबह छह बजे तक क‌र्फ्यू लागू

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़ : जिले में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए प्रशासन ने मंगलवार को नाइट क‌र्फ्यू लागू कर दिया। इसे पुलिस के सहयोग से कड़ाई से पालन भी कराया जाएगा। जिले में कोरोना के सक्रिय केस पांच सौ से अधिक हो गए हैं। ऐसे में मानक का पालन करते हुए प्रशासन ने यह पाबंदी लागू कर दी।

loksabha election banner

डीएम डॉ. नितिन बंसल ने बताया कि नाइट क‌र्फ्यू में व्यक्तियों का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। केवल आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं (फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल एवं दवा) की आपूर्ति एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों व त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्य में लगे कार्मिक पर नाइट क‌र्फ्यू का प्रतिबंध नही रहेगा। फुटकर दुकानों को प्रात: सात बजे से सायं सात बजे तक संचालित किया जाए। नाइट क‌र्फ्यू के दौरान रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एयरपोर्ट पर आने जाने वाले व्यक्ति अपना टिकट दिखाकर आ-जा सकेगें एवं हर प्रकार की माल वाहक गाड़ियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नही होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति के पांच व पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नही होगें और न ही कोई एकत्र कराएगा। सरकारी/निजी चिकित्सालयों, कार्यालयों, न्यायालयों, मंदिर, मस्जिद एवं चर्च आदि में बिना मास्क लगाए प्रवेश नहीं होगा। सार्वजनिक स्थल पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय होगा। कोविड-19 के ²ष्टिगत कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा।

--

एसडीएम को जिम्मेदारी

सभी उप जिलाधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर तथा नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड पर एक-एक नोडल अधिकारी/कर्मी की तैनाती कराएं। वह ग्राम निगरानी समिति के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगें कि बाहर से आने वाले लोग अपनी-अपनी जांच करवा रहे हैं।

--

यह भी जानें

सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में किसी भी बंद हॉल, कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत, एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क की अनिवार्यता रहने एवं थर्मल स्कैनिक, सेनेटाइजर व हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता तथा खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तक, एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही रह सकेंगे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.