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नया उद्योग लगाने पर 72 घंटे में मिलेगी एनओसी

लघु उद्योग लगाने वालों को अभी तक इतनी जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था कि उद्यमी पस्त हो जाए। कई बार तो निराश होकर उद्यमी इरादा ही बदल लेते थे। तराई के जिले में इसी वजह से छोटे उद्योगों की प्रगति ठहर गई लेकिन अब ऐसी व्यवस्था लागू कर दी गई है जिसके तहत कोई भी उद्योग स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों को विभागों के दफ्तरों के महीनों चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्हें विभिन्न विभागों से 72 घंटे के भीतर (एनओसी) अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र हासिल हो जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Wed, 26 May 2021 10:10 PM (IST)Updated: Wed, 26 May 2021 10:10 PM (IST)
नया उद्योग लगाने पर 72 घंटे में मिलेगी एनओसी
नया उद्योग लगाने पर 72 घंटे में मिलेगी एनओसी

पीलीभीत,जेएनएन : लघु उद्योग लगाने वालों को अभी तक इतनी जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था कि उद्यमी पस्त हो जाए। कई बार तो निराश होकर उद्यमी इरादा ही बदल लेते थे। तराई के जिले में इसी वजह से छोटे उद्योगों की प्रगति ठहर गई लेकिन अब ऐसी व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके तहत कोई भी उद्योग स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों को विभागों के दफ्तरों के महीनों चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्हें विभिन्न विभागों से 72 घंटे के भीतर (एनओसी) अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र हासिल हो जाएगा।

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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए उद्यमी को उद्योग विभाग, राजस्व विभाग, श्रम विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विद्युत विभाग एवं अग्नि सुरक्षा विभाग से विभिन्न तरह के प्रमाणपत्रों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए इन संबंधित विभागों में निर्धारित प्रपत्रों के साथ आवेदन करना पड़ता रहा है। अब ये सब झंझट नहीं रहा। संबंधित विभागों से प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए विभिन्न प्रपत्रों के साथ उद्यमी अपना घोषणा पत्र जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र पर जमा करेंगे। प्रार्थना पत्र एवं अन्य प्रपत्रों की जांच के बाद उपायुक्त उद्योग की ओर से संबंधित विभागों को ई-मेल, वाट्सएप एवं भौतिक रूप से प्रपत्र भेजेंगे। संबंधित विभाग 48 घंटे के भीतर अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रक्रिया पूर्ण कराकर अपनी सहमति जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के सदस्य सचिव, उपायुक्त (उद्योग) को उपलब्ध कराएंगे। उपायुक्त के माध्यम से ही संबंधित उद्यमी को इन सभी विभागों के अनापत्ति प्रमाणपत्रों के साथ ही विभागीय स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। उद्यमी की भागदौड़ बचेगी।

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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापना एवं संचालन सरलीकरण अधिनियम तो पिछले साल ही लागू हो गया था लेकिन जिले में क्रियाशील अब हो रहा है। इसके तहत एमएसएमई नए उद्यम, पहले से संचालित उद्योग के विस्तारीकरण एवं विविधिकरण के लिए अभिस्वीकृत प्रमाण पत्र (एनओसी) 72 घंटे में उपलब्ध कराई जाएगी।

-डा. अजय कुमार यादव,उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र


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