डकैती में चार को दस-दस वर्ष की सजा
पीलीभीत: थाना जहानाबाद क्षेत्र में बाइस वर्ष पूर्व हुई डकैती के मामले में त्वरित न्यायाधीश विवेक
पीलीभीत: थाना जहानाबाद क्षेत्र में बाइस वर्ष पूर्व हुई डकैती के मामले में त्वरित न्यायाधीश विवेक कुमार ने चार आरोपियों को दोषी पाते हुए अर्थदंड समेत दस-दस वर्ष की सजा से दंडित किया। आरोपित जोखेलाल की दौरान विचारण मुकदमा मृत्यु हो गई।
थाना जहानाबाद के ग्राम कल्यानपुर चक्रतीर्थ निवासी पूरनलाल ने थाना जहानाबाद में तहरीर देकर कहा कि उसकी ताई रामकली के नाम बरेली के थाना नवाबगंज क्षेत्र के गांव कुण्डरिया में साढ़े अठारह बीघा जमीन थी। वादी की ताई के कोई लड़का न होने के कारण ताई ने वादी को गोद ले लिया था। वादी उनकी देखभाल करता है। ताई ने उक्त जमीन थाना नवाबगंज के गांव हसनपुर के बांके लाल के हाथ एक लाख साठ हजार में बेचने का सौदा कर लिया जिसका बैनामा तहसील बहेड़ी में होना था। 17 जून 1996 के अपने गांव के बाबा रामचंदर दास की जीप 600 रुपये में बहेड़ी जाने व वापस आने के लिए तय कर ली थी। जीप मालिक को 15 जून को ही बता दिया था। वादी ने गांव के प्रधान लालमन वर्मा, ओमप्रकाश को अपने साथ चलने को कहा था। 17 जून को वादी व उसके पिता लालता प्रसाद, ताई रामकली भी जीप में बैठकर गांव से रिछा रोड होते हुए तहसील बहेड़ी बैनामा कराने पहुंचे। शाम चार बजे तक बैनामा हुआ। बैनामा के समय बांकेलाल ने एक लाख साठ हजार रामकली को दिए। रुपयों को बैग में रख लिया। बाबा रामचंदर दास से चलने को कहा तो बाबा ने कहा रिछा रोड सही नहीं है। परेवा रोड से चलने को कहा। परेवा रोड से आगे जीप चका गांव के सामने आई तो बाबा जीप रोककर नीचे उतरकर जीप में खटपट करने लगा। एक डेढ़ घंटा के बाद जीप लेकर चले जीप डांग गांव से दो फल्लांग लगवा की तरफ रात्रि साढ़े आठ बजे पहुंची तो सामने जीप की रोशनी में चार आदमी दिखाई दिए। एक आदमी जीप को हाथ देने लगा जिनके हाथों में तमंचे थे। बाबा से जीप मोड़कर चलने को कहा। जीप नहीं मोड़ी। बदमाशों के पास जाकर जीप रोक दी। चारों बदमाशों में से एक आदमी झम्मन लाल वादी के गांव का है। चारों बदमाश जीप पर आ गए और बाबा नीचे उतर गया। बाबा रामचंदर रास ने कहा कि जल्दी पैसा निकालो नहीं तो जान से मार देंगे। बदमाशों ने वादी व अन्य लोगों को जीप से उतार दिया और रामकली को मारपीट कर उनका रुपये से भरा बैग छीन लिया। बाबा जीप में झम्मन लाल व अन्य बदमाशों को जीप में बैठाकर भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बदमाशों की गिरफ्तारी कर लूटा गया रुपया व तमंचे बरामद कर गांव चक्रतीर्थ के झम्मन लाल, बाबा रामचंदर दास, गिरधारी लाल, गांव दलेलगंज डिगरी के चोखेलाल व जटपुरा गौटिया के जोखेलाल को जेल भेजा। वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नामिका अधिवक्ता संजीव राजपूत व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने आरोपी झम्मन लाल, रामचंदर दास, गिरधारी लाल, चोखे लाल को दोषी पाते दो-दो हजार रुपये अर्थदंड समेत दस-दस वर्ष की सजा तथा चोखे लाल व गिरधारी लाल को आयुध अधिनियम में दोषी पाते हुए एक-एक हजार रुपये अर्थदंड समेत तीन-तीन वर्ष तथा झम्मन लाल को मोटर वाहन अधिनियम में भी एक सौ रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया।