होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस जारी
पीलीभीत : शहर और उसके आसपास विनियमित क्षेत्र में बगैर नक्शा पास कराए होटल, रेस्टोरेंट व बरातघरों में
पीलीभीत : शहर और उसके आसपास विनियमित क्षेत्र में बगैर नक्शा पास कराए होटल, रेस्टोरेंट व बरातघरों में व्यवसाय संचालित किए जाने के मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी कर 22 जून तक स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।
नगर मजिस्ट्रेट पूनम निगम के अनुसार शहर के सुनगढ़ी और कोतवाली इलाके में संचालित बरात घर, होटल्स व रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा नक्शा पास न कराए जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। पहले भी कई बार नोटिस देकर जवाब मांगा गया लेकिन अब दोबारा नोटिस जारी कर 22 जून तक जवाब मांगा गया है। कुछ अनधिकृत तरीके से निर्माणधीन भवनों कि जांच भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि उनके निर्देश पर अवर अभियंता विनियमित क्षेत्र द्वारा कोतवाली व सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के बरातघर, होटल्स व रेस्टोरेंटों की सूची प्राप्त की गई। जिसमे अग्रवाल धर्मशाला, सिटी पैलेस, कृष्णा लॉन, निशात महल मैरिज हॉल, विकास मैरिज हॉल, रंगला पंजाब रेस्टोरेंट, अन्नपूर्णा बैंकट हॉल, दुलवानी बैंकट हॉल, सेलिब्रेशन बैंकट हॉल, आशीर्वाद बैंकट हॉल, ओम लॉन, ओकेशन बैंकट हॉल, दीपक बैंकट हॉल, पवन स्वीट एन्ड रेस्टोरेंट, होटल मोती महल, घूँघट मैरिज हॉल, राजा मैरिज हॉल, शहनाई गार्डन/लॉन, शिवशक्ति बरात घर सहित जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। निर्धारित समय में साक्ष्य के साथ जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। विगत 28 जून 1986 को जारी अधिसूचना के अनुसार विनियमित क्षेत्र सहित पीलीभीत के सदर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 40 गांव में अव्यवस्थित वितरण व भवनों का अनियोजित निर्माण के निम्न स्तर को देखते हुए नक्शा स्वीकृति करने का अधिकार क्षेत्र विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिला पंचायत द्वारा हरित पट्टी में बरातघर का नक्शा स्वीकृत कर दिया गया जोकि गैर कानूनी है। जिला पंचायत को इसका अधिकार ही नहीं है, इसलिए अपर मुख्य अधिकारी को भी नोटिस जारी किया गया है।