व्यवसायिक, औद्योगिक उपभोक्ताओं को फिक्स चार्ज में मिलेगी छूट
व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं औद्योगिक इकाइयों की ओर से लॉकडाउन के दौरान बंदी के चलते फिक्स चार्ज अथवा डिमांड चार्ज में छूट के लिए किया गया अनुरोध शासन ने स्वीकार कर लिया है।
जेएनएन, पीलीभीत : व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं औद्योगिक इकाइयों की ओर से लॉकडाउन के दौरान बंदी के चलते फिक्स चार्ज अथवा डिमांड चार्ज में छूट के लिए किया गया अनुरोध शासन ने स्वीकार कर लिया है। पावर कारपोरेशन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया कि व्यवसायिक एवं विभिन्न श्रेणी के औद्योगिक उपभोक्ताओं को एक माह के फिक्स चार्ज या डिमांड चार्ज के बराबर छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि इस छूट का फायदा उन्हीं उपभोक्ताओं को मिल सकेगा, जो जून माह तक का संपूर्ण बकाया 30 जून तक जमा कर देंगे।
विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता असीम कुमार के अनुसार एलएमबी-2 के तहत व्यवसायिक दुकानदार, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्टहाउस, मैरिज हॉल, कोचिग सेंटर संचालित करने वाले इसका लाभ उठा सकेंगे। एलएमवी-6 श्रेणी में लघु एवं मध्यम उद्योग 75 किलोवाट से कम भार के उपभोक्ताओं का लाभ मिलेगा। एलएमवी-1 श्रेणी के तहत आने वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को भी इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि जो उपभोक्ता जून तक के अपने समस्त बकाया बिलों का भुगतान निर्धारित तिथि तीस जून तक जमा नहीं करेंगे, उन्हें अगले माह फिक्स चार्ज में मिलने वाली छूट से वंचित रहना पड़ेगा।