विवाहिता की हत्या में पति को आजीवन कारावास
पीलीभीत: दूसरी महिला से अवैध संबंध में बाधक बनने पर विवाहिता की हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्य
पीलीभीत: दूसरी महिला से अवैध संबंध में बाधक बनने पर विवाहिता की हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश दुबे ने आरोपी पति को दोषी पाते हुए दस हजार रुपये अर्थदंड समेत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।
थाना न्यूरिया के ग्राम टाह के सुवेग ¨सह ने 10 मार्च 2016 को थाना न्यूरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन दलजीत कौर की शादी 25 वर्ष पूर्व ग्राम टांडा बिजैसी के बलकार ¨सह के साथ हुई थी। बहन के पति के अवैध संबंध पड़ोस की किसी महिला से थे। इस कारण वह दलजीत कौर को मारता पीटता था। वादी परिवार बसाने की गरज से बहन को समझा देता था। 5 मार्च 2016 को उसकी बहन को किसी ने मार दिया था। उसे पूरा शक व विश्वास है कि उसकी बहन की हत्या बलकार ¨सह ने की है या करवाई है। पुलिस ने वाद विवेचना बलकार ¨सह के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्याम किशोर यादव ने न्यायालय में कई गवाह पेश किए वहीं आरोपी ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी पति को दोषी पाते हुए दंडित किया।