पिता-पुत्र 18 लाख की धोखाधड़ी में फंसे
कोर्ट के आदेश पर पिता-पुत्र के खिलाफ बैंक में 18 लाख की धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। शहर के नकटादाना चौराहा स्थित यूको बैंक के शाखा प्रबंधक ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि सदर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला छोटा खुदागंज निवासी आबिद अली के भवन में बैंक शाखा किराए पर संचालित है। भवन मालिक होने के कारण आबिद और उनका बेटा सैयद उवैज अली अक्सर बैंक शाखा में आते रहे हैं।
पीलीभीत,जेएनएन : कोर्ट के आदेश पर पिता-पुत्र के खिलाफ बैंक में 18 लाख की धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।
शहर के नकटादाना चौराहा स्थित यूको बैंक के शाखा प्रबंधक ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि सदर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला छोटा खुदागंज निवासी आबिद अली के भवन में बैंक शाखा किराए पर संचालित है। भवन मालिक होने के कारण आबिद और उनका बेटा सैयद उवैज अली अक्सर बैंक शाखा में आते रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने बैंक शाखा से कोरी एफडीआर चुरा ली। बाद में उसमें कूटरचित ढंग से 18 लाख रुपये की धनराशि भर ली। फिर उस एफडीआर को आर्थिक लाभ कमाने के लिए पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। जब भुगतान के लिए वह एफडीआर बैंक शाखा में आई तो रिकार्ड से मिलान किया गया। पाया गया कि यह बैंक से जारी ही नहीं हुई, क्योंकि एफडीआर हमेशा ग्राहक के बचत खाते या चालू खाते में धनराशि जमा कराने के बाद की जाती है। शाखा प्रबंधक के अनुसार जिस समय की एफडीआर जारी होना पिता-पुत्र बता रहे हैं, उस दौरान दोनों के किसी भी खाते में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी एफडीआर का भुगतान कराने के लिए पिता-पुत्र दबाव बनाने को बैंक कर्मियों को धमका रहे हैं। न्यायालय ने सदर कोतवाली पुलिस को धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। जिसके बाद सदर कोतवाली पुलिस ने आरोपित पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सदर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक श्रीकांत द्विवेदी के अनुसार मामले की जांच शुरू कर दी गई है।