बिजली बिल बकाया का किस्तों में कर सकेंगे भुगतान उपभोक्ता
चार किलोवाट के विद्युत भार के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शासन की तरफ से योजना का शुभारंभ किया गया है। जिसका पंजीकरण सोमवार से शुरू हुआ। योजना का लाभ उपभोक्ता 31 दिसंबर तक पंजीकरण कराकर ले सकते हैं।
योजना
- इच्छुक उपभोक्ता 31 दिसम्बर तक करा लें पंजीकरण
- दो माह किस्त और बिल न देने पर निरस्त हो जाएगा पंजीकरण
संवाद सहयोगी, पूरनपुर
चार किलोवाट के विद्युत भार के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शासन की तरफ से योजना का शुभारंभ किया गया है। जिसका पंजीकरण सोमवार से शुरू हुआ। योजना का लाभ उपभोक्ता 31 दिसंबर तक पंजीकरण कराकर ले सकते हैं।
बिजली विभाग के उपखंड अधिकारी मो. शोएब अंसारी ने बताया कि शासन की तरफ से चार किलोवाट तक विद्युत भार के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आसान किस्त योजना शुरू की है। विद्युत बिल बकायेदार 11 नवंबर से 31 दिसंबर तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। 31 अक्टूबर तक बकाया के मूल धनराशि को किस्तों में जमा करने की सुविधा दी गई है। योजना में पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को अपनी बकाया मूल धनराशि का 5 फीसदी और माह का वर्तमान बिल जमा करना होगा। शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को अधिकतम बराबर 12 किस्तों में और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 24 किस्तों में बकाया मूल धनराशि जमा करने की सुविधा होगी। मासिक किस्त की न्यूनतम राशि 15 सौ रुपये होगी। प्रत्येक मासिक किस्त के साथ उसका विद्युत भार भी जमा करना होगा। अगर किसी कारण से उपभोक्ता एक मासिक एवं वर्तमान बिल नहीं जमा कर पाता है, तो उसे आगामी माह में 2 माह का विद्युत बिल जमा करना होगा। लगातार दो मासिक किस्त जमा न करने पर उपभोक्ता का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। मासिक किस्तों एवं उसके साथ वर्तमान सभी मासिक बिल जमा करने के बाद 31 दिसंबर 2019 के बकाये पर लगा सरचार्ज पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं का पंजीकरण निरस्त होगा उन्हें सरचार्ज माफी के लाभ की सुविधा नहीं दी जाएगी।