जानलेवा हमले में चार को दस-दस वर्ष की सजा
जानलेवा हमला करने के मामले में एक ही परिवार के चार लोगों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
पीलीभीत: जानलेवा हमला करने के मामले में एक ही परिवार के चार लोगों को दोषी पाते हुए त्वरित न्यायाधीश विवेक कुमार ने दस-दस हजार रुपये अर्थदंड सहित दस-दस वर्ष की सजा से दंडित किया। एक आरोपी को आयुध अधिनियम में भी दंडित किया। एक अन्य आरोपी के विरुद्ध किशोर न्यायालय में मामला विचाराधीन है।
थाना न्यूरिया के ग्राम पंडरी के भारत ¨सह ने थाना न्यूरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पड़ोसी वीरेंद्र ¨सह उसके घर के सामने से नाजायज नाली बनाना चाहता है। वादी ने नाली बनाने का विरोध किया। इसी कारण वीेरेंद्र ¨सह रंजिश मानने लगा। 10 अगस्त 2015 को समय करीब साढ़े आठ बजे सुबह वीरेंद्र ¨सह व उसके पुत्र मान ¨सह, तेजपाल ¨सह, सुग्रीव व पत्नी प्रेमवती एक राय होकर सूजा, लाठी, डंडों व बंदूक तमंचा से लैस होकर जान से मारने की नीयत से गालियां देते हुए वादी के घर पर आ गए। वादी के पुत्र महेंद्र ¨सह को सुग्रीव ने बंदूक से फायर मारा जो उसकी बायीं कोख में लगा और वादी के सिर पर कोई हथियार मारा तथा पत्नी कैकेई देवी व पुत्री को भी डंडों से मारापीटा। शोर पर लोग आ गए जिन्होंने बचाया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर घायलों को मेडिकल परीक्षण कराया। वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सत्र परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नामिका अधिवक्ता संजीव राजपूत व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने वीरेंद्र ¨सह, प्रेमवती पति पत्नी, मान ¨सह, तेजपाल सगे भाई को दोषी पाते हुए दंडित किया। वीरेंद्र ¨सह को आयुध अधिनियम में एक हजार रुपये अर्थदंड सहित तीन माह की सजा से दंडित किया।
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