गलत आइटीसी क्लेम कर फंसी वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
कुंदन तिवारी नोएडा ग्रेटर नोएडा स्थित वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से वस्त
कुंदन तिवारी, नोएडा :
ग्रेटर नोएडा स्थित वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में गलत तरीके से 110.06 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) क्लेम किया है। मामला प्रकाश में आने के बाद राज्य जीएसटी (वाणिज्य कर विभाग) अधिकारियों ने जब मामले की जांच की, तो उसमें पुष्टि हो गई है। कंपनी को धारा 36 (4) उल्लंघन का दोषी माना गया है, टैक्स, पेनाल्टी, ब्याज मिलाकर 235.52 करोड़ रुपये डिमांड नोटिस कंपनी को जारी किया गया है।
कंपनी ने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2020 का आइटीसी क्लेम किया था। जिसका डाटा जीएसटीआर थ्री बी (टैक्स रिटर्न) और जीएसटीआर 2 ए (उत्पाद तैयार के लिए खरीदा गया माल) में मिसमैच हो गया। दिसंबर 2020 में राज्य जीएसटी अधिकारियों ने डाटा मिस मैच को पकड़ लिया, आला अधिकारियों को मामले से अवगत कराया। इस प्रकरण की जांच की जिम्मेदारी खंड नौ के अधिकारी को सौंपी गई। जनवरी में जांच की रिपोर्ट आला अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर दी। जिसके बाद कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब कंपनी ने फरवरी में राज्य जीएसटी को सौंपा। अब राज्य जीएसटी अधिकारियों ने सात अप्रैल को कंपनी को 235.52 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि कंपनी के पास अभी तीन माह का समय है, जिसमें वह अपील में जा सकती है, लेकिन इसके लिए भी उसे दस फीसद राशि अपील में जाने के लिए राज्य जीएसटी में जमा करानी होगी। इस प्रकार से डिमांड नोटिस किया गया जारी :
विभाग टैक्स ब्याज जुर्माना कुल
एसजीएसटी 55.03 करोड़ 7.7 फीसद 55.03 करोड़ 117.76 करोड़
सीजीएसटी 55.03 करोड़ 7.7 फीसद 55.03 करोड़ 117.76 करोड़
कुल 106.06 करोड़ 15.4 फीसद 106.06 करोड़ 235.52 करोड़
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कंपनी की ओर से फाइल किया गया टैक्स रिटर्न और प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से परीक्षण कर जांच पूरी की गई है। कंपनी ने अप्रैल से सितंबर 2020 तक का आइटीसी को गलत क्लेम किया गया है। इसलिए 235.52 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया है।
-चंद्रभूषण सिंह, एडिशनल कमिश्नर, राज्य जीएसटी (उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग)