बिल्डर नहीं कर सकेंगे भूखंड की सब-लीज
जागरण संवाददाता नोएडा स्पोर्ट्स सिटी को लेकर प्राधिकरण की 201वीं बोर्ड बैठक में बड़ा
जागरण संवाददाता, नोएडा :
स्पोर्ट्स सिटी को लेकर प्राधिकरण की 201वीं बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। बोर्ड ने स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में बिल्डर की ओर से भूखंडों को छोटे-छोटे भागों में किसी सब बिल्डर को बेचने पर रोक लगा दी है। साथ ही खेल सुविधाओं के विकास तक ओसी जारी नहीं किया जाएगा। तीसरा स्पोर्ट्स सिटी के सभी परियोजनाओं की एसीईओ/लीगल/ प्लानिग स्तर की एक कमेटी बनाकर जांच की जाए।
नोएडा में सेक्टर-78,79,101,150 व 152 को मिलाकर स्पोर्ट्स सिटी बनाई जा रही है। योजना के प्रविधानों के तहत सीएजी की ओर से उठाई गई आपत्तियों, प्राधिकरण की ओर से दिये गये उत्तर, स्थल पर वर्तमान में हो रहे निर्माण एवं विकास कार्यों और थर्ड पार्टी इन्ट्रेस्ट क्रिएट को देखते हुए यह मुद्दा शासन के अवलोकनार्थ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव पर संचालक मंडल की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी का विकास पूर्ण कराए जाने हेतु एक समिति बना ली जाए। समिति की ओर से सभी तथ्यों को संज्ञानित कर प्रस्तुत प्रस्ताव को पुन: बोर्ड के समक्ष रखा जाए। यह भी सुनिश्चित कराएं की भविष्य में और सेल पर्चेज न हो जिससे थर्ड पार्टी का इन्ट्रेस्ट स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं में बढ़ने न पाए। नोएडा प्राधिकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने कहा कि जब तक वर्तमान स्पोर्ट्स सिटी का काम ट्रैक पर नहीं आ जाता तब तक अन्य स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर कोई भी जमीन विकसित नहीं की जाएगी। स्पोर्ट्स सिटी के सभी कार्य नोएडा प्राधिकरण के नियमों के तहत किए जाएंगे। नियमानुसार ही ओसी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।