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रंगदारी के आरोपित को मिली जमानत

जागरण संवाददाता ग्रेटर नोएडा सूरजपुर कोतवाली पुलिस की दिखावटी कार्रवाई ने जमकर किरकिरी कराई है। रंगदारी के आरोपित को महज पांच दिन में कोर्ट से जमानत मिल गई। इसका मुख्य कारण कोर्ट में पुलिस की ओर से मजबूत पैरवी नहीं करना है। बताया गया है कि पुलिसिया कार्रवाई के दौरान धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयान में महत्वपूर्ण तथ्यों का जिक्र नहीं किया गया। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किए गए आरोपित नागेश चौधरी को जमानत दे दी है। आरोपित व पीड़ित के बीच व्यावसायिक संबंध भी पाए गए हैं।

By JagranEdited By: Published: Sat, 04 Jul 2020 06:57 PM (IST)Updated: Sat, 04 Jul 2020 06:57 PM (IST)
रंगदारी के आरोपित को मिली जमानत
रंगदारी के आरोपित को मिली जमानत

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : सूरजपुर कोतवाली पुलिस की दिखावटी कार्रवाई ने जमकर किरकिरी कराई है। रंगदारी के आरोपित को महज पांच दिन में कोर्ट से जमानत मिल गई। इसका मुख्य कारण कोर्ट में पुलिस की ओर से मजबूत पैरवी नहीं करना है। बताया गया है कि पुलिसिया कार्रवाई के दौरान धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयान में महत्वपूर्ण तथ्यों का जिक्र नहीं किया गया। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किए गए आरोपित नागेश चौधरी को जमानत दे दी है। आरोपित व पीड़ित के बीच व्यावसायिक संबंध भी पाए गए हैं।

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गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने ट्रांसपोर्टर विपिन यादव से 45 लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में दो आरोपित लोकेश व नागेश को गिरफ्तार किया था। स्वजन का आरोप है कि पुलिस ने नागेश को रंगदारी के झूठे मामले में फंसाया और मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप लगाया कि कुख्यात सुंदर भाटी के भतीजे अनिल भाटी के सहयोग से रंगदारी मांगी गई थी। स्वजन ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट दर्ज कराने वाले विपिन यादव व नागेश के बीच व्यावसायिक संबंध भी हैं। पूर्व में दिया गया चेक बाउंस हो गया था। इसका साक्ष्य कोर्ट में पेश किया गया। आनन-फानन में की गई कार्रवाई

पुलिस ने रंगदारी के मामले में आनन-फानन में कार्रवाई की। सवाल है यदि मामला कुख्यात अनिल भाटी से जुड़ा रंगदारी का था तो बयान में महत्वपूर्ण तथ्य क्यों छिपाए गए। यदि छिपाए गए तो क्या जानबूझ कर आरोपितों को फायदा पहुंचाया गया। दूसरी तरफ यदि मामला लेन-देन व आपसी व्यावसायिक संबंध का था तो किसके दबाव में रंगदारी का मुकदमा दर्ज किया गया।


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