31 अगस्त तक लागू रहेगी धारा-144
जागरण संवाददाता नोएडा जिले में कोविड-19 को लेकर धारा-144 अब 31 अगस्त तक लागू रहेगी। उल्
जागरण संवाददाता, नोएडा:
जिले में कोविड-19 को लेकर धारा-144 अब 31 अगस्त तक लागू रहेगी। उल्लंघन करने वालों से पुलिस-प्रशासन सख्ती से पेश आएगा। अपर पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी ने बताया कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जिले में धारा-144 लागू की गई है। धारा 144 अब 31 अगस्त की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा धारा 144 का उल्लंघन किया गया, तो संबंधित के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि देश में अनलॉक 3 शुरू हुआ है, लेकिन जिले में कोविड-19 के मामलों को देखते हुए यहां 31 अगस्त तक धारा 144 लागू रखने का फैसला लिया गया है। रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर)। सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क व फेस कवर के नहीं निकलेगा एवं सार्वजनिक स्थान पर थूकना वर्जित है।