शादियों में लोग 100 से पार, तो पड़ेगी कार्रवाई की मार
जागरण संवाददाता ग्रेटर नोएडा शादियों के लिए बुधवार को देव उठानी के बाद शुभ मुहर्त शुरू हो जाएगा। पहले ही दिन जिले में काफी शादियां हैं।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा :
शादियों के लिए बुधवार को देव उठानी के बाद शुभ मुहर्त शुरू हो जाएगा। पहले ही दिन जिले में काफी शादियां हैं। कोई बैंक्वेट हाल व बरातघर खाली नहीं है। शादियों में कोरोना संक्रमण को लेकर लागू नियम न टूटें, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। सरकार की ओर से लागू दिशा-निर्देश का उल्लंघन होने पर वर व कन्या दोनों पक्षों पर कार्रवाई होगी। भले ही शादी का आयोजन कन्या पक्ष ही क्यों न कर रहा हो।
इतना ही नहीं, नियम टूटने पर वर के साथ उसका पिता भी बराबर का जिम्मेदार होगा। पुलिस ने भी शादियों में 100 से अधिक लोग न आएं, इसके लिए कमर कस ली है। आयोजकों को संबंधित क्षेत्र के एसीपी से अनुमति लेनी होगी। कार्यक्रम में आने वालों की सूची अपने पास रखनी होगी। मुख्य द्वार पर पर्याप्त सैनिटाइजर का इंतजाम करना भी जरूरी है। सौ से अधिक लोगों के आने पर पुलिस महामारी अधिनियम के तहत थाने में मामला दर्ज कराएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि समारोह स्थल पर किसी भी सूरत में 100 से अधिक लोग नहीं जुटेंगे। खाना परोसने वालों से लेकर टेंट लगाने वाले व अन्य इंतजामों में लगे लोग की गिनती भी इन्हीं 100 लोगों में होगी। पुलिस ने आग्रह किया है कि वे नियमों का पालन करते हुए शादी समारोह आयोजित करें। वर्जन..
शादी में 100 से अधिक लोग बुलाने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। अनुमति लेना भी जरूरी है। पुलिस आयोजन स्थल पर पैनी नजर रखेगी। वीडियोग्राफी भी होगी। मेरी लोगों से अपील है कि वे सादगी से 100 से कम लोगों की मौजूदगी में शादी करें।
-रणविजय सिंह, एडिशनल डीसीपी, नोएडा
लोग कम, तो फायदे अनेक
- कोरोना संक्रमण का खतरा कम होगा
- बैंड-बाजा, आतिशबाजी आदि फिजूलखर्ची नहीं होगी
- लंबा-चौड़ा टेंट लगाने की जरूरत नहीं होगी
- खाना भी कम लोगों के लिए बनेगा
- कन्या पक्ष पर कम बोझ पड़ेगा, धन बचेगा
-बरातघरों के आसपास सड़कों पर जाम नहीं लगेगा
- लोगों की भागदौड़ बचेगी
- कम लोगों के बीच पारिवारिक सदस्य शादी में लुत्फ उठा सकेंगे